कमर्शियल व्हीकल (Commercial Vehicle) खरीदने वालों के लिए आज अच्छी खबर सामने आ रही है. महाराष्ट्र राज्य सरकार (Maharashtra State Government) ने कमर्शियल व्हीकल्स पर लगने वाले टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है.
क्या हैं प्रस्ताव
महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया हैं. जिसमें ये छूट फिलहाल किस तरह से आपको मिलेगी ये अभी स्पष्ट नहीं है. इसमें छूट लोडिंग, टूरिस्ट व्हीकल, सर्विस व्हीकल, स्कूल बस, कैंपर आदि पर मिलेगी. इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान अगस्त माह में निर्णय लिया गया था जिसे अब स्वीकृती दे दी गई है.
700 करोड़ रु का पड़ेगा भार
आपको बता दे कि 50 फीसदी टैक्स में छूट 31 मार्च 2020 तक बीते फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) तक का पूरा टैक्स दे चुके वाहनों को मिलेगी. ये छूट सरकार 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के लिए होगी. इस छूट को देने से राज्य सरकार पर 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.
क्यों लिया ये फैसला
एक बार फिर कमर्शियल व्हीकल मार्केट को उठाने और राज्य में व्यापार को प्रोत्साहन देने को लेकर इस छूट को देने का फैसला लिया गया है. हालांकि इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि ये छूट बीते फाइनेंशियल ईयर के टैक्स में दी जाएगी तो इसका समायोजन कैसे होगा. वहीं इसका समायोजन आने वाले टैक्स में होगा. इस छूट के साथ ही सरकार को उम्मीद है कि कमर्शियल व्हीकल्स की सेल में इजाफा देखने को मिलेगा.
सरकार का जताया आभार
इस फैसले को लेकर ट्रक यूनियन (Truck Unions), ऑटो यूनियन (Auto Unions) और ट्रांसपोर्ट यूनियन (Transport Unions) ने सरकार का आभार जताया है. उनका कहना है कि कोरोना काल के दौरान बिजनेस में आई मंदी से उबरने में काफी मदद मिल सकती हैं. इस फैसले के बाद टैक्स का भार काफी कम होगा जो आने वाले समय में फायदेमंद साबित होगा. साथ ही वाहनों पर लगने वाले भारी टैक्स से उन्हें कुछ राहत मिल सकेगी.