मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में पिछले कई दिनों से जारी राजनीतिक घमासान का अंत आज हो सकता है. दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) और उनके गुट के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज फैसला सुनाएगा. यह याचिका (Petition) उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) की तरफ से दायर की गई है. याचिका में 16 बागी विधायकों (MLAs) को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है.
याचिका में जिन विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है उनमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं. अगर सुप्रीम कोर्ट शिदें गुट के खिलाफ फैसला दिया तो राज्य में एक बार फिर सियासी पेंच फंस सकता है. शिंदे बतौर सीएम, और देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) बतौर डिप्टी सीएम शपथ ले चुके हैं लेकिन अब तक कैबिनेट विस्तार नहीं हो सका है. माना जा रहा है फैसले की वजह से कैबिनेट विस्तार देरी हो रही है..
16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग
याजिका में एकनाथ शिंदे, भरतशेट गोगावले, संदिपानराव भुमरे, अब्दुल सत्तार, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, अनिल बाबर, बालाजी किणीकर, तानाजी सावंत, प्रकाश सुर्वे, महेश शिंदे, लता सोनवणे, चिमणराव पाटिल, रमेश बोरनारे, संजय रायमूलकर और बालाजी कल्याणकर, को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है.
एक और याचिका पर भी आ सकता है फैसला
याचिका के साथ ही शिवसेना (Shiv Sena) की ओर से दायर राज्यपाल (Governor) के फैसले को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका (Petition) पर भी फैसला आ सकता है. 30 जून को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) ने एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था.