यातायात पुलिस (Delhi Traffic Police) ने बुधवार से कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाने का अभियान शुरू किया.कार की पिछली सीट पर बैठे लोगों के बिना सीट बेल्ट लगाए पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अभियान के पहले दिन पुलिस ने मध्य दिल्ली के कनॉट प्लेस के निकट बाराखंभा रोड पर एक अभियान चलाया गया.महाराष्ट्र के पालघर जिले में चार सितंबर को हुई सड़क दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत के बाद इस तरह के अभियान की शुरुआत की गई है.इस हादसे की जांच में पता चला कि पीछे की सीट पर बैठे मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का क्या कहना है
दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक अभियान के दौरान पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर एक बजे के बीच मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194बी के तहत कुल 17 चालान काटे गए. अधिकारी ने कहा कि दिल्ली यातायात पुलिस सीट बेल्ट पहनने के (महत्व) के संबंध में जन जागरुकता फैलाने के लिए पहले से ही अभियान चला रही है.हम कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं. पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर नागरिकों से तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाने और हमेशा सीट बेल्ट लगाने की अपील की थी.
नितिन गडकरी ने क्या कहा था
साइरस मिस्त्री की मौत के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीट बेल्ट लगाने के नियम को गंभीरता से लेने की बात कही थी.नई दिल्ली में 6 सितंबर को आयोजित आईएए ग्लोबल समिट में गडकरी ने कहा था कि उनका मंत्रालय उन लोगों पर जुर्माना लगाने की योजना बना रहा है जो लोग कार में बिना सीट बेल्ट लगाए सफर करते हैं, भले ही वे आगे या पीछे किसी भी सीट पर बैठे हों.अब उन पर जल्द ही भारी जुर्माना लगाया जाएगा.साइरस मिस्त्री की मौत को लेकर किए गए सवालों के जवाब में उन्होंने यह बात कही थी.
गडकरी ने कहा था कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं.लेकिन उन्होंने प्रस्तावित नए सीट बेल्ट नियम के उल्लंघन पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि का जिक्र नहीं किया था.उन्होंने कहा कि कार बनाने वाली कंपनी उसे बनाते समय एयरबैग को अनिवार्य बनाने के नए नियम पर जोर नहीं दे रही हैं. अब उन्हें भी इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा. गडकरी के इस बयान के बाद पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट ना लगाने पर चालान की शुरुआत हो गई है.इसके साथ ही लोगों को इस नियम के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है.