दिल्ली. कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) से बचाव में काम आने वाले हैंड सैनिटाइजर (Hand Sanitizer) को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है. सरकार (Government of India) ने इसे बेचने के लिए अनिवार्य लाइसेंस (Licence) के नियम को आसान करने का फैसला किया है. देश मे किसी भी दुकान पर बिना किसी परेशानी के सैनिटाइजर (Sanitizer) बेचा जा सकता है. इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी हो चुकी है. आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मंत्रालय ने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियम के प्रावधानों के तहत यह छूट दी है, लेकिन साथ ही कहा कि विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि इन उत्पादों की बिक्री और भंडारण इनके इस्तेमाल की तारीख खत्म होने बाद नहीं हो. अधिसूचना सोमवार को जारी की गई.
सैनिटाइजर बेचने के नियम हुए आसान- कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार ने सैनिटाइजर की बिक्री (Sale) और भंडारण के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, ताकि इसे लोगों के बीच व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जा सके. मंत्रालय को ऐसे कई अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिसमें सैनिटाइजर की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करने से छूट देने की मांग की गई थी
आपको बता दें कि सरकार ने पहले ये फैसला इसलिए किया गया था क्योंकि देश में कालाबाजारी का डर बना हुआ था. साथ ही अचानक सैनिटाइजर की मांग बढ़ने की वजह से इसकी कीमतों में इजाफा हो गया था.