नियमों का उल्लंघन करने पर फोर्नर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर की जाएगी सख़्त कार्यवाही। नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान
इलाज, बिजनेस मीटिंग, पढ़ाई या अन्य कार्य के लिए आए विदेशी नागरिकों के ठहरने पर भरें फार्म C
फरीदाबाद- पुलिस आयुक्त राकेश कुमार आर्य के निर्देशानुसार सभी नागरिक व संस्थाएं अपने क्षेत्राधिकार में ठहरने वाले विदेशी नागरिक की सूचना पुलिस को दें और वेरिफिकेशन करवाएं। इस संबंध में पूर्व में भी प्रशासन द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ संस्थाएं /व्यक्ति पुलिस वेरिफिकेशन से बचते हैं और अपने आप की वह शहर की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं ऐसी लापरवाही के कारण कोई भी घटना घटित हो सकती है।
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि बहुत से विदेशी नागरिक फरीदाबाद में इलाज करवाने के लिए आते हैं और हस्पताल की परमिसिस या आसपास के एरिया में किराए पर कमरा लेकर रहने की कोशिश करते हैं। विदेशी नागरिक भारत में अन्य भी बहुत सारे कार्यों से आते हैं और यहां पर ठहरते हैं। विदेशी नागरिकों को किराए पर कमरा देने से पहले हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थान, होटल, सराय, धर्मशाला या गेस्ट हाउस संचालक को पुलिस विभाग से इसकी अनुमति लेना अति आवश्यक है। इसके लिए पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर 21c से विदेशी नागरिकों को ठहरने के लिए फॉर्म C भरने की अनुमति लें। बिना अनुमति किसी विदेशी नागरिक को किराए पर रखना देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसके साथ ही होटल संचालक विदेशियों के पहचान पत्र की जांच करने के पश्चात उनके आने व जाने का समय अपने रजिस्टर में दर्ज करें एवं पुलिस को सूचना दें। नियमों का उल्लंघन करने पर हॉस्पिटल या होटल या गेस्ट हाउस के संचालक के खिलाफ फॉर्नर एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसके अंतर्गत 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है इसलिए सभी नागरिकों से अनुरोध है कि बाहर से आए किसी भी व्यक्ति को किराए पर रखने से पहले उसकी अनुमति लें अवश्य लें तथा पुलिस जांच पूरी के पश्चात ही उन्हें किराए पर रखें।