शहर में बिना टीके के सरकारी कार्यालयों में अब होगी नो एंट्री

फरीदाबाद : जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिलाधीश जितेंद्र यादव ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के आदेश की अवधि को कुछ रियायतों के साथ पांच जनवरी, 2022 सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार रात 11 से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नो मास्क-नो सर्विस के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाएगा। जिलाधीश ने बताया कि एक जनवरी से बगैर टीकाकरण कराए किसी भी व्यक्ति की सरकारी कार्यालय में इंट्री नहीं होगी।

इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक, सभी उपमंडल अधिकारी (नागरिक), एमसीएफ के अधिकारी, बीडीपीओ व सभी इंसीडेंट कमांडर पर होगी। सभी इंसीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेश को लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

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