अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) और आरसी की वैधता खत्म हो गई है तो आप उसको 31 दिसंबर से पहले ही रिन्यू करा लें. सरकार की ओर से जारी किए गए नियमों के मुताबिक, नए साल में अगर आपके वाहन के सभी डॉक्युमेंट वैलिड नहीं हुए तो आपको 5 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा. बता दें देशभर में फैली महामारी के बीच केंद्र सरकार ने परिवहन के नियमों में 31 दिसंबर तक की छूट दी थी.
31 दिसंबर तक नहीं होगी कोई कार्रवाई
परिवहन विभाग ने बताया था कि मार्च 2020 के बाद से अवैध हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर 31 दिसंबर 2020 तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. हालांकि, 31 दिसंबर के बाद से अवैध लाइसेंस रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी.
आपको बता दें नए मोटर वाहनों के मुताबिक, अगर आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं या उसकी वैधता खत्म हो गई है तो आपको 5 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
कैसे करा सकते हैं रिन्यु
आपको सबसे पहले परिवहन विभाग के आधिकारिक वेवसाइट parivahan.gov.in जाना होगा.
यहां आपको “ड्राइविंग लाइसेंस-संबंधित सेवाओं” पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद आवेदक को “डीएल सेवाओं” पर क्लिक करना होगा.
यहां पर आपको अपना डीएल नंबर के साथ सभी जरूरी जानकारी देनी होगी.
इसके बाद सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स अपलोड करने होंगे.
इसके बाद किसी नजदीकी RTO कार्यालय जाकर स्लॉट बुक करने के लिए पेमेंट करना होगा.
आरटीओ कार्यालय में आपके बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच की जाएगी और आपके दस्तावेजों को वेरीफाई किया जाएगा.
इसके बाद आपका लाइसेंस रिन्य हो जाएगा.
बता दें कि ठीक इसी तरह से आप अपने आरसी को भी रिन्यू कर सकते हैं.
आपको बता दें देशभर में फैली कोरोना महामारी के बीच आरटीओ ऑफिस में अपॉइंटमेंट की लंबी लाइन है, जिसकी वजह से आपको अपॉइंटमेंट मिलने में परेशानी हो सकती है. यानी आपको कई दिनों तक इंतजार करना पड़ सकता है.