चंडीगढ़ में एक नाबालिग के साथ रेप करने के मामले 45 साल के व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई गई है. सोमवार को स्थानीय अदालत ने 3 साल पुराने इस मामले में अपना फैसला सुनाया, आरोपी ने 15 साल की लड़की के साथ रेप किया था, जिसके बाद लड़की गर्भवती भी हो गई थी. अदालत ने दोषी इशम सिंह चंचल पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि ये मामला साल 2020 का है, जब पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ इशम सिंह चंचल ने दुष्कर्म किया था.
जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने इस मामले में सारंगपुर पुलिस स्टेशन में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था. इनमें इशम सिंह चंदेल के अलावा नाबालिग के भाई और उसके दोस्त (दोनों की उम्र 20 साल से कम) के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. इनपर सेक्शन 376 (3), सेक्शन 6 (POCSO)के तहत केस दर्ज किया गया था.
कैसे हुआ था मामले का खुलासा?
रेप की घटना का खुलासा तब हुआ था जब लड़की अस्पताल गई थी और वहां गर्भवती होने की जानकारी मिली थी. क्योंकि वह नाबालिग थी, तब अस्पताल ने पुलिस को सूचित किया था. बाद में लड़की ने अपने भाई और दोस्त के बारे में जानकारी दी थी. जब पुलिस ने नाबालिग की काउंसलिंग की, तब जाकर पड़ोसी इशम सिंह चंचल का नाम सामने आया था. इशम पहले भी लड़की के परिवार में केटरिंग सर्विस का काम कर चुका था. लड़की ने खुलासा किया था कि आरोपी ने कई बार उसके साथ रेप किया था.
घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था, बाद में डीएनए जांच में इशम सिंह चंचल के नाम की पुष्टि हुई थी. अदालत ने इसी शनिवार (15 जुलाई) को नाबालिग के भाई और उसके दोस्त को बरी कर दिया था. जबकि इस मामले में इशम को दोषी करार दिया गया और 20 साल की सजा सुनाई गई.