आज से देश में बहुत कुछ बदल गया है। ये बदलाव बजट में घोषित प्रावधान लागू होने के कारण हो रहे हैं। इन नए नियमों से जहां एक ओर आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। केवल आयकर विभाग ने अकेले सात नियमों में बदलाव किया है। इसके अलावा बीमा, क्रेडिट कार्ड, मोटर वाहन, और केवाईसी से जुड़े कुछ नियमों में भी बदलाव हुआ है। जानते हैं क्या हैं वो अहम बदलाव
आईटीआर भरने पर पांच हजार का जुर्माना
आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी। अगर आपने 31 अगस्त रात 12 बजे तक अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा है, तो फिर एक सितंबर यानी आज से पांच हजार रुपये का जुर्माना भरने के लिए तैयार हो जाएं।
ट्रैफिक नियम होंगे सख्त, बढ़ गया जुर्माना
एक सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू हो गया है। अब शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग आदि में कई गुना अधिक जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही आप अब कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन कर सकेंगे। सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण हादसे पर ठेकेदार और कंपनी पर भी जुर्माना लगेगा।
रेल टिकट बुक कराना हुआ महंगा
आज से ऑनलाइन रेल टिकट बुक करना महंगा हो गया है। आईआरसीटीसी के पोर्टल से ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर अब सर्विस चार्ज भी देना होगा। सर्विस चार्ज सभी श्रेणियों पर लगेगा। इसके लिए लोगों को 15 से 30 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे।
बीमा कंपनी देगी प्राकृतिक आपदाओं के लिए क्लेम
बीमा कंपनियां अब भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, तोडफोड़ व दंगे से वाहनों में होने वाले नुकसान के लिए बीमा क्लेम देंगी।
15 दिन में जारी होगा किसान क्रेडिट कार्ड
बैंक अधिकतम 15 दिन में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे। केंद्र सरकार इस संबंध में बैंकों को दिशा निर्देश जारी कर चुकी है।
रेपो रेट पर मिलेगा होम लोन
लोन लेकर घर खरीदना अब और सस्ता हो गया है। भारतीय स्टेट बैंक ( SBI ) ने होम लोन की ब्याज दर में 0.20 फीसदी की कटौती की है। एक सितंबर से होम लोन पर ब्याज दर 8.05 फीसदी होगी। RBI ने अगस्त में ही रेपो रेट घटाकर 5.40 फीसदी कर दिया है।
तंबाकू उत्पादों के पैक पर स्वास्थ्य चेतावनी का रोटेशन
केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी के लिए नई अधिसूचना जारी की है। इसके लिए सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादन (पैकेजिंग व लेबलिंग) नियम, 2008 में बदलाव किये गए हैं।
फटाफट होगा टैक्स मामलों का निपटारा
पुराने टैक्स मामलों को निपटाने के लिए केंद्र सरकार नई स्कीम लाई है। अब टैक्स मामलों का निपटारा फटाफट होगा। यह स्कीम एक सितंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगी। टैक्स चुकाने पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इसके साथ ही ब्याज, पेनाल्टी से छूट भी मिलेगी।