अब 3 दिन के अंदर मोबाइल नंबर होगा पोर्ट, 16 दिसंबर से लागू होंगे TRAI के नए नियम

दिल्ली: अब मोबाइल नंबर पोर्ट करना आसान होगा. टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई (TRAI) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (Mobile Number Portability) के नए नियम जारी किए हैं. नए नियम के मुताबिक, 3 दिन के अंदर ग्राहकों का नंबर पोर्ट हो सकेगा. वहीं दूसरे लाइसेंस एरिया का नंबर 5 दिन के अंदर पोर्ट होगा. मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नए नियम 16 दिसंबर से लागू होंगे.

3 दिन के अंदर नंबर हो जाएगा पोर्ट- MNP के नए नियम लागू होने के बाद ग्राहकों बिना अपना नंबर बदले एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट कर पाएंगे. इसमें पहले के मुकाबले मात्र 3 दिन से भी कम समय लगेगा. अभी नंबर पोर्ट करने के लिए 7 दिन का समय लगता है

जानें क्या होती है MNP?- मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सर्विस यूजर को बिना अपना मोबाइल नंबर बदले एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट करने का मौका देती है. इसके लिए यूजर को पोर्टिंग कोड जनरेट करना होता है. यह यूनिक कोड ही उन्हें नंबर पोर्ट करने में मदद करता है.

ऑपरेटर्स को मिलेगा फायदा- टेलीकॉम ऑपरेटर्स को हर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन के लिए अलग-अलग एजेंसियों को भुगतान करना पड़ता है. ट्राई द्वारा तय की गई नई फीस अब सिर्फ 5.74 रुपए हो गई है, जिसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर्स को हर ट्रांजैक्शन में बचत होगी. टेलिकॉम ऑपरेटर्स को हर नए ग्राहक के लिए अभी 19 रुपए का भुगतान करना पड़ता है.

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