अलवर. अलवर के थानागाजी थाना इलाके में करीब सवा साल पहले हुये बहुचर्चित गैंगरेप केस (Alwar gangrape case) में एससी-एसटी कोर्ट ने अपना फैसला (Verdict) सुना दिया है. कोर्ट में सभी पांचों आरोपियों को दोषी (Guilty) करार दिया है. एससी-एसटी कोर्ट के जज बृजेश कुमार ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट में सजा के बिंदु पर बहस पूरी होने के बाद चार दोषियों को उम्रकैद की सजा (Sentenced) सुनाई गई है. इनमें दोषी हंसराज को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है. जबकि पांचवें दोषी मुकेश को 5 साल की सजा सुनाई गई है. फैसले को देखते हुये कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किये गये हैं.
गत वर्ष 2 मई को दर्ज हुआ था मामला
पूरे प्रदेश को हिलाकर रख देने वाले यह मामला अलवर के थानागाजी पुलिस थाने में 2 मई 2019 को यह मामला दर्ज किया गया था. घटनाक्रम के अनुसार आरोपियों ने राह से गुजर रहे एक दलित दंपत्ति को बंधक बना लिया था. उसके बाद 5 आरोपियों ने पति को यातनायें देते हुए उसके सामने ही उसकी पत्नी से सामूहिक दष्कर्म किया था. यही नहीं आरोपियों ने इस पूरे घटनाक्रम का अश्लील वीडियो बना लिया था. बाद में उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था.
थानागाजी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद 18 मई 2019 को 5 आरोपियों अशोक, इंद्राज, महेश, हंसराज और छोटेलाल के खिलाफ गैंगरेप, डकैती, धमकी, अवैध वसूली और एससी-एसटी एक्ट में दोषी मानते हुए कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी. जबकि मुकेश कुमार पर अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का जुर्म प्रमाणित मानते हुए कोर्ट में चालान पेश किया था.
दो आरोपियों के कुछ अलग धारायें भी लगाई गईं थी
पुलिस की ओर से 3 आरोपियो छोटेलाल, इंद्राज और अशोक के खिलाफ 147, 149, 323, 341, 354ख, 376d, 506, 342, 386, 384, 395,327,365 IPC के साथ ही एससी-एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के अलावा आईटी एक्ट 67, 67A की सभी धाराओं में आरोपियों को दोष प्रमाणित मानते हुए चार्जशीट पेश की गई थी. हंसराज के खिलाफ उसके तीनों साथियों के साथ लगाई गई धाराओं के अतीरिक्त 376 (2)N की अतीरिक्त धारा में चालान किया गया था. पांचवें आरोपी मुकेश के खिलाफ आईटी एक्ट 67, 67A 4/6 महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम में चालान पेश किया गया था.