दिल्ली. अगर आपने फेस्टिवल सीजन में शॉपिंग के लिए लंबी लिस्ट बनाई हैं. तो आपको बता दें कि शॉपिंग खास तौर पर ऑनलाइन शॉपिंग ट्रांजेक्शन के लिए नए नियम है. दरअसल RBI ने 1 अक्टूबर से नए नियम जारी किए है. बैंकिंग फ्रॉड और कार्ड्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए आरबीआई ने नए नियम लागू किए है. डेबिट-क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली कुछ खास सर्विसेज को बंद कर दिया जाएगा. इसके तहत डेबिट कार्ड से ऑन लाइन शॉपिंग नहीं कर सकेंगे. अगर आप चाहते हैं कि डेबिट कार्ड पर ऑन लाइन शॉपिंग की सुविधा आगे भी मिले तो इसके लिए आपको बैंक को लिखित में अनुमति देनी होगी.इस नियम के लागू होने के बाद अब बैंक जो भी नए डेबिट या क्रेडिट कार्ड जारी करेंगी उनमें सीमित सुविधा ही होंगी. इन कार्ड्स के जरिए आप केवल डमेस्टिक ट्रांजैक्शन और पीओएस ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं.
ऑनलाइन ट्रॉजैक्शन सुविधा के लिए बैंक को करना होगा अप्रोच- आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में सभी बैंक से साफ-साफ कहा है कि, कस्टमर के पुराने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कोई डमेस्टिक या इंटरनैशनल डिजिटिल ट्रांजैक्शन नही किया गया है. तो उन कार्ड्स की डिजिटिल ट्रांजैक्शन की सुविधा तुरंत बंद कर दी जाए. यदि कोई कस्टमर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा चाहता है. तो इसके लिए उसे बैंक को अप्रोच करना होगा.
केवल डमेस्टिक ट्रांजैक्शन की सुविधा होगी- आरबीआई के नियम के अनुसार 1 अक्टूबर से अगर किसी कस्टमर को नया क्रेडिट या डेबिट कार्ड इश्यू या री-इश्यू किया जाता है. तो उस कार्ड पर केवल डमेस्टिक ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलेंगी. यह सुविधा एटीएम और पीओएस पॉइंट के लिए होगी जहां कार्ड का कॉन्टैक्ट होता.
इन सुविधाओं के लिए बैंक से करें संपर्क- आरबीआई ने साफ किया है कि यदि कोई कस्टमर डिजिटल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या इंटरनैशनल ट्रांजैक्शन की सुविधा चाहता है. तो उसे अपने बैंक से संपर्क करना होगा. यह नियम क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों पर लागू होगा. वर्तमान में कई बैंक सभी तरह के कार्ड्स पर इंटरनैशनल ट्रांजैक्शन की डिफॉल्ट सुविधा देते हैं.
अब बैंक आपका कार्ड कभी भी डी-ऐक्टिवेट कर सकता है- यदि बैंक को किसी कस्टमर का कार्ड रिस्की लगता है तो बैंक को पूरा अधिकार बनता है कि वह आपके कार्ड को डी-ऐक्टिवेट कर दे और एक नया कार्ड जारी करे. वहीं आपके कार्ड से अभी तक कॉन्टैक्टलेस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं किए गए हैं. तो बैंक को पूरा अधिकार है कि वह इन सुविधाओं को डिसेबल कर सकता है.
स्विच ऑन-ऑफ की सुविधा- कस्टमर के पास कार्ड को लेकर स्विच ऑन-ऑफ की सुविधा होगी. इसके तहत कस्टमर अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा को ऑन/ऑफ कर सकता है. इसके अलावा कस्टमर को अपने हर ट्रांजैक्शन के लिए एक लिमिट तय करनी होगी. कार्ड होल्डर्स ये लिमिट नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर बैंक एटीएम जाकर तय कर सकते हैं.