लखनऊ. ड्राइविंग लाइसेंस (DL – Driving License) के लिए अब आपको ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना होगा. क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने जनहित गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित परिवहन विभाग की 24 सेवाओं को पूरा करने के लिए सात दिनों की समय सीमा निर्धारित कर दी है. जिसका सीधा मतलब है कि अब आप ड्राइविंग लाइसेंस या परिवहन से जुड़े किसी आम के लिए आरटीओ मे आवेदन करते है. तो उस कार्य को आरटीओ विभाग को 7 दिनों के भीतर पूरा करके देना होगा. आइए उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले की पूरी तरह से समझे…
वाहन खरीदारों को तुरंत आवंटित होगा रजिस्ट्रेशन नंबर– उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और परिवहन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. जिसमें परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन सेवाओं की समीक्षा की गई. इस बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल हस्ताक्षर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है. जिससे वाहन खरीदारों को अब आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं लागने पड़ेगे. क्योंकि अब आप जैसे ही वाहन खरीदेंगे वैसे ही आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन नंबर आवंटित कर दिया जाएगा.
ऑनलाइन प्रिंट लेने की सुविधा- समीक्षा में बताया गया कि वाहन की रजिस्ट्रेशन पुस्तिका, परमिट एवं ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन प्रिंट प्राप्त करने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है. आवेदक यह सुविधा parivahan.gov.in पर जाकर या विभागीय वेबसाइट uptransport.upsdc.gov.in से भी ले सकते हैं. इसके अलावा अब नए परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति एवं शादी ब्याह के अवसर पर जारी होने वाले स्पेशल परमिट के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है. आवेदक बिना परिवहन कार्यालय आए यह सेवा ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकते है.