सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने की याचिकाओं पर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि दागी विधायक, सांसद और नेता आरोप तय होने के बाद भी चुनाव सड़ सकेंगे.कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट के आधार पर जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है. चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सिर्फ चार्जशीट ही काफी नहीं है. हर नेता को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी चुनाव लड़ने से पहले चुनाव आयोग को देनी चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि इस मसले संसद को कानून बनाना चाहिए.
आपको बता दें कि कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी जिसमे मांग की गयी कि अगर किसी व्यक्ति को गंभीर अपराधों में 5 साल से ज्यादा सजा हो या उसके खिलाफ आरोप तय हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए. ऐसे मामलो में सासंद या विधायक की सदस्यता रद्द होनी चाहिए. कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग को भी निर्देश दिए हैं कि वह नेताओ के आपराधिक मामलों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालें, जिससे उनके बारे में सभी को जानकारी मिल सके कि वह नेता कितने अपराध कर चुका है.