आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के गोकलपुरी थाने में एक घर से एमसीडी की सील तोड़ने के मामले में सुनवाई करेगा. आपको बता दे दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ गोकलपुरी थाने में एक घर से एमसीडी की सील तोड़ने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी. मनोज तिवारी के खिलाफ एमसीडी के अधिकारियों द्वारा शिकायत करने के बाद आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. ऐसी मामले पर आज जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली वाली पीठ के सामने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी पेश होंगे.
दरअसल इससे पहले मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा है कि उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला नहीं बनता था क्योंकि उन्होंने कोर्ट की अवमानना नहीं की है. इस मामले से मॉनिटरिंग कमिटी के निर्देश का कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो माफी नहीं मांगेंगे. तिवारी ने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मॉनिटरिंग कमेटी को भंग करे और वो खुद सीलिंग अफ़सर बनने को तैयार हैं.