हरियाणा : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने चार साल की बच्ची से छेड़खानी के मामले में सुनवाई करते हुए 40 साल के आरोपी को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को पांच साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. यह जानकारी सरकारी वकील ने दी. उन्होंने बताया कि अदालत ने जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है और अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में 10 माह अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है.
उन्होंने बताया कि सदर थाना गोहाना के गांव की रहने वाली महिला ने 13 अप्रैल 2022 को पुलिस को तहरीर दी थी कि उसकी चार साल की बेटी गली में खेल रही थी, इसी दौरान गांव का सुनील आया और उसकी बेटी को दांतों से काटने लगा था. शिकायत के मुताबिक बच्ची की रोने की आवाज सुन जब वह बाहर आई तो आरोपी ने घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया.
उन्होंने बताया कि पुलिस ने छेड़खानी व पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की और 14 अप्रैल, 2022 को आरोपी सुनील (40) को गिरफ्तार कर लिया गया एवं अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.