मोदी सरनेम वाले मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर आज गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आना है. राहुल गांधी को इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसपर उन्होंने पुर्नविचार याचिका दायर की थी. अब हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होती है या फिर यह सजा बरकरार रहती है.
गुजरात हाई कोर्ट की जस्टिस हेमंत पृच्छक की बेंच इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी. साल 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया था. राहुल के इस बयान के खिलाफ ही गुजरात हाईकोर्ट में पूर्णेश मोदी ने याचिका दायर की थी, जिसपर लंबी सुनवाई चली थी.
आज के फैसले से क्या होगा?
राहुल गांधी को इस मामले में दो साल की सजा हुई थी, जिसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी. इसके अलावा उनपर 6 साल चुनाव लड़ने की रोक भी लगी थी. अगर हाईकोर्ट निचली अदालत का फैसला बरकरार रखता है तो राहुल गांधी की सजा भी बरकरार रह सकती है. लेकिन हाईकोर्ट अगर फैसला बदल देता है, तब राहुल गांधी को उनकी संसद सदस्यता वापस मिल सकती है.
कब क्या हुआ?
13 अप्रैल 2019: कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए बयान दिया था. राहुल ने यहां मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी.
23 मार्च 2023: सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई. उन्हें इस मामले में तुरंत ही ज़मानत भी मिल गई थी.
24 मार्च 2023: अगर किसी सांसद को 2 या उससे अधिक वक्त तक की सजा मिलती है, तो उसकी संसद सदस्यता चली जाती है. राहुल गांधी की सजा के ऐलान के अगले ही दिन उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी.