बक्सर पॉस्को कोर्ट ने दो नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी पिता और तांत्रिक को उम्रकैद की सजा दी है. कोर्ट ने सजा के साथ-साथ 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. वही दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने मां और मौसी को 20 साल की कठोर सजा के साथ 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉस्को के विशेष न्यायाधीश मनकामेश्वर प्रसाद चौबे ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई है और जुर्माना लगाया है.
वकील सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि 28 मई 2022 को राजपुर निवासी विनोद कुमार सिंह, तांत्रिक अजय कुमार, माता निर्मला देवी, मौसी मंजू देवी के अलावा सहयोग करने के जुर्म में जयलाल सिंह के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया था. पीड़ित किशोरी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि तांत्रिक के कहने पर पूरे परिवार के साथ मिलकर पिता दुष्कर्म करता था. पुत्र हो जाने के बाद पिता और तांत्रिक दोनों दुष्कर्म करते थे. इसके साथ होटल में भी देह व्यापार का धंधा करते थे.
पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने जांच कर कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी. न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया है. न्यायाधीश ने अभियुक्त बिनोद कुमार सिंह और अजय कुमार को आजीवन कारावास के साथ 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. वही मां और मौसी को 20 साल की सजा सुनाई है. जयलाल सिंह को 7 साल की सजा और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
पिता ही बनाता था अवैध संबंध
वकील सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी का पुत्र नहीं था केवल दो बेटियां ही थी. वह अपनी पत्नी की बहन के कहने पर एक तांत्रिक से मिले और तांत्रिक द्वारा दिए गए सुझाव के बाद वह अपनी दोनों बेटियों से बारी-बारी घिनौनी हरकत करने लगा. इस वारदात में पीड़ित किशोरी के पिता और तांत्रिक के साथ पूरा परिवार सहयोग करता था. पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी के पुत्र प्राप्ति के बाद भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता रहा. अपनी दोनों बेटियों को होटल में जबरन देह व्यापार के लिए भी भेजता था. जिसके आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी है.