दिल्ली: नए साल के मौके पर आपको काफी चीजों में राहत मिलेगी. सरकार ने 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दर को घटाने की अधिसूचना जारी कर दी है. इससे अब मूवी टिकट, टीवी और मॉनीटर स्क्रीन जैसी चीजें सस्ती हो गई हैं. मंगलवार से उपभोक्ताओं को आम उपभोग की इन वस्तुओं और सेवाओं के लिए कम कीमत चुकानी होगी. माल एवं सेवाकर (GST) परिषद ने 22 दिसंबर को हुई बैठक में 23 वस्तुओं और सेवाओं पर कर दर कम करने का फैसला किया था. इनमें सिनेमा टिकट, टेलीविजन और मानिटर स्क्रीन, पावर बैंक आदि शामिल हैं. इसके अलावा शीतित एवं डिब्बा बंद खास तरह की प्रसंस्कृत सब्जियों को शुल्कमुक्त कर दिया गया.
जिन वस्तुओं पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की गई है, उनमें शामिल हैं पुली, ट्रांसमिशन शाफ्ट और क्रेंक्स, गियर बॉक्स, यूज्ड ट्रे, लीथियम ऑयन बैटली वाले पावर बैंक, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा रिकॉर्डर और वीडियो गेम कंसोल. जीएसटी परिषद ने दिव्यांग जनों के उपयोग में आने वाले वाहनों के पार्ट्स और उपकरणों पर भी जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा माल वाहक वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है. 5 प्रतिशत जीएसटी दर में लाए गई वस्तुओं में मारबल टुकड़े, प्राकृतिक कॉर्क, वॉकिंग स्टिक, फ्लाई एश ब्लॉक शामिल हैं. म्यूजिक बुक्स और सब्जियां (अनपकी या भाव द्वारा पकी या पानी में उबली), फ्रोजन और प्रिजर्व्ड सब्जियों को जीएसटी से मुक्त किया गया है.
जन धन योजना के तहत बेसिक बैंक जमा खाता धारकों को बैंक द्वारा दी जानी वाली सेवाओं पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा. सरकार द्वारा द्विपक्षीय समझौतों के तहत गैर-अनुसूचित/चार्टर संचालन द्वारा तीर्थयात्रियों की हवाई यात्रा पर अब केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. 100 रुपए तक के मूवी टिकट पर 18 प्रतिशत के बजाये अब केवल 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. इसके अलावा 100 रुपए से अधिक मूल्य वाले मूवी टिकट पर 28 प्रतिशत के बजाये 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. 32 इंच तक के मॉनीटर और टीवी स्क्रीन और पावर बैंक पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, इन पर पहले 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था.