विमान में महिला यात्री के साथ बदसलूकी मामले में डीजीसीए (DGCA) ने एयर इंडिया (Air India) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डीजीसीए ने नियमों के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ डीजीसीए ने पायलट-इन-कमांड (Pilot-In-Command) के लाइसेंस को 3 महीने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के मामले में निलंबित कर दिया है। यानी तीन महीने के लिए पायलट के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है।
बता दें कि 26 नवंबर 2022 को न्यूयार्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में एक यात्री शंकर मिश्रा ने एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था। इसके बाद शंकर मिश्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस के कहने पर आव्रजन ब्यूरो ने लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया था। वहीं शंकर मिश्रा को गिरफ्तार भी किया गया है
यात्री शंकर मिश्रा पर चार महीने का प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बयान जारी कर बताया, “पूर्व जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आंतरिक समिति ने इस मामले में जांच की। जांच में शंकर मिश्रा को बुरे व्यवहार वाला यात्री पाया गया। जांच के बाद नागरिक उड्डयन के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार शंकर मिश्रा पर चार महीने के लिए उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।”
बता दें कि एक सुनवाई के दौरान आरोपी ने आरोपों को खारिज करते हुए दिल्ली की एक अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता महिला ने असंयम के कारण खुद पर पेशाब किया। आरोपी ने कोर्ट में बताया था, “शिकायतकर्ता महिला की सीट ब्लॉक कर दी गई थी। वह (शंकर मिश्रा) वहां यात्रा करने में असमर्थ थे। महिला असंयम से पीड़ित है। उसने खुद पर पेशाब किया। वह एक कथक डांसर है और 80% कथक नर्तकियों को यह समस्या है।” (यह भी पढ़ें: आरोपी के पिता श्याम मिश्रा ने अपने बेटे के खिलाफ मामले को गलत बताया।)
इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने अधिनियम को “पूरी तरह से घृणित और प्रतिकारक” बताते हुए शंकर मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल गर्ग ने कहा था कि अपराध ने लोगों की नागरिक चेतना को परेशान किया और इसकी निंदा की जानी चाहिए।