अपर सत्र न्यायाधीश आलोक शर्मा ने 14 साल पुराने हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। महिला पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप था। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि वसूले गए अर्थदंड का आधा हिस्सा वादी को बतौर प्रतिकर दिया जाएगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि मामले की शिकायत मोहम्मद इनाम पुत्र जहूर निवासी बरथा कायस्थ ने चार दिसंबर 2009 को…
Read More