उत्तर प्रदेश के संभल में एक नाबालिग से गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है. आरोपियों ने मानसिक रूप से परेशान नाबालिग लड़की के साथ तंत्र मंत्र से इलाज के नाम पर गैंगरेप को अंजाम दिया था. यह वारदात पिछले साल सात मई का है. आरोपियों के चंगुल से छूट कर निकली पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी और परिजनों ने पुलिस को. इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.
करीब 15 महीने बाद आए इस फैसले में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जघन्य वारदात का दोषी करार देते हुए सजा के साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. केस डायरी के मुताबिक वारदात के वक्त पीड़ित बच्ची मुश्किल से 13-14 साल की रही होगी. उसे कोई मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह हमेशा गुस्से में रहती थी. इसी समस्या की वजह से बच्ची की मां उसे लेकर कैला देवी स्थित मायके आई थी और यहां से किसी डॉक्टर को दिखाने जाना था.
इस दौरान आरोपियों ने पीड़िता की मां को बताया कि वह इस बच्ची का इलाज कर सकते हैं. इसके लिए बच्ची को अकेले चिरागी वाले अंधेरे कमरे में जाना होगा. पीड़िता की मां आरोपियों की बात में आ गई और बेटी को उनके साथ भेज दिया. पीड़िता की मां ने पुलिस को दिए शिकायत में बताया था कि जैसे ही उसकी बेटी अंधेरे कमरे में गई, आरोपियों ने बलपूर्वक उसके साथ गैंगरेप को अंजाम दिया. आरोपियों के चंगुल से छूट कर निकली पीड़िता ने उसे पूरी घटना की जानकारी दी.
इसके बाद उसने पुलिस में आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी. पुलिस ने भी तत्काल पॉक्सो एक्ट और गैंगरेप की धाराओं में केस दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद मामले की सुनवाई जिला अदालत के पॉक्सो कोर्ट में हुई. जहां से आरोपियों को जधन्य वारदात का आरोपी करार देते हुए अदालत ने इन्हें सजा सुनाई है. शाासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों आरोपी नूर मोहम्मद और दूसरा आपस में सगे मामा भांजे हैं. आरोपी अपने घर में तंत्र मंत्र करते थे.उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी पहले से जेल में हैं.