नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में आज से पाबंदियों में और ज्यादा छूट मिल रही है. कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी के बीच आज से 50 फीसदी बैठने की क्षमता से शहर में रेस्तरां और बार खुलने जा रहे हैं. अनलॉक के चौथे चरण के तहत सार्वजनिक पार्कों, गार्डन को भी फिर से खोलने की अनुमति है. इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जो लोग इन स्थानों पर जाते हैं वे कोविड नियमों का सख्ती से पालन करें, मास्क पहने व सामाजिक बनाए रखें.
राजधानी में अब रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुलेंगे. जबकि अभी सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत थी. बार खोलने की समय सीमा दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक तय की गयी है. ये आदेश 28 जून सुबह 5 बजे तक लागू है.
इसके अलावा सरकारी दफ्तर में ग्रेड-1 ऑफिसर 100% क्षमता से काम करते रहेंगे और बाकी स्टाफ 50% ऑफिस में और 50% वर्क फ्रॉम होम के लिए अनलॉक-3 के तहत ही काम करेंगे. प्राइवेट दफ्तरों 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगे. सभी स्टैंड अलोन शॉप, नेबरहुड शॉप, रेजिडेंशियल काम्प्लेक्स की दुकानें बिना ऑड इवन नियम के सभी दिनों पर खुलती रहेंगी. हालांकि गैर जरूरी सामान/ सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक है. दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलती रहेंगी. वहीं स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट अभी बंद रहेंगे. सभी समाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक, त्योहारों से सम्बंधित आयोजनों पर पाबंदी होगी. स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, स्पा, जिम सेंटर बंद रहेंगे.
कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य
मार्केट ट्रेड एसोसिएशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) भी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि बाजारों, मॉल, सार्वजनिक पार्क, आवासीय कॉलोनियों आदि में कोविड के दिशानिदेशों का पालन किया जा रहा है. यह देखा गया है कि कोविड मरीजों की संख्या और पॉजिटिविटी दर में काफी गिरावट आई है.
अप्रैल-मई के दौरान कोविड के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण डेढ़ महीने से ज्यादा सख्त लॉकडाउन के बाद दिल्ली ने पिछले चार हफ्तों से चरणबद्ध अनलॉकिंग जारी रखी है. डीडीएमए ने जिलाधिकारियों, दिल्ली पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोविड के उचित व्यवहार, जिसमें मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, सार्वजनिक स्थानों, व्यावसायिक स्थानों, बाजारों में स्वच्छता बनाए रखना शामिल है, उनकी नियमित निगरानी की जाए.