दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की आबकारी मामले में ED द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने की याचिका पर आज सुनवाई हुई. कोर्ट ने तुरंत आदेश जारी करने से इंकार करते हुए ED को 2 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले में आगे की सुनवाई 3 अप्रेल को होगी. हालांकि आम आदमी पार्टी इस आदेश को अपने पक्ष में मानते हुए दावा कर रही है कि ED के पास अरविंद केजरीवाल के वकीलों के सवालों का कोई जवाब नहीं है. इसलिए मनगढ़ंत कहानी और गवाहों पर दबाव बनाने के लिए समय मांगा है.
दिल्ली सरकार में मंत्री और AAP नेता आतिशी ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर सुनवाई हुई. आज सुनवाई में दो महत्वपूर्ण बाते निकल कर सामने आई. सबसे पहली बात जब केजरीवाल जी के वकीलों ने कोर्ट के सामने रखा कि ये गिरफ्तारी गैरकानूनी, असंवैधानिक और राजनीति से प्रेरित है तो ED के पास कोई जवाब नहीं था.
प्रेस कांफ्रेंस में क्या बोली आतिशी
आतिशी ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि वो ED जो 2 साल से इस केस की जांच कर रही है. सैकड़ों अधिकारी लगाकर हजारों जगह रेड डाली जा चुकी है. जो कोर्ट में आकर कहती है कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर को जमानत नहीं मिलनी चाहिए. आज उस ED के पास केजरीवाल के वकील और कोर्ट के सवालों का कोई जवाब नहीं था. ED ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है. इसका मतलब है कि अब ED वापस जाएगी और अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाकर गवाहों पर प्रेशर बनाएगी कि वो केजरीवाल के खिलाफ गवाही दें. आतिशी ने आगे दावा करते हुए कहा कि आज जो दूसरी महत्वपूर्ण बात जो दिल्ली हाईकोर्ट से निकलकर सामने आई है वो कि कोर्ट ने भी अपने आदेश में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है. कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया है कि जो गिरफ्तारी ED ने की है, उसकी लोकतंत्रिक प्रक्रिया पर क्या असर पड़ रहा है.
3 अप्रैल को होगी सुनवाई
आतिशी ने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि जिस तरह गैर-कानूनी तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है. भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल हथियार ED द्वारा गिरफ्तार किया गया है. आज उस गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं. हम इस बात का स्वागत करते हैं कि कोर्ट ने ED को एक सप्ताह का समय दिया है और 2 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है कि आगे समय नहीं मिलेगा. कोर्ट 3 अप्रैल को सुनवाई करेगी जिसमें हमें उम्मीद है कि इस देश का न्यायालय जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए भूमिका निभाता रहा है वो आगे आने वाले समय में भी निभाता रहेगा.
ED का जवाब जरूरी
आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तुरंत आदेश जारी करने से इंकार कर दिया था. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ED को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है. दिल्ली हाईकोर्ट मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल को करेगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा अपने आदेश में कहा कि बिना विस्तार से सुनवाई के आदेश नहीं दे सकते. ED का जवाब देखना जरूरी है.