सुबह 3 बजे तक खुलेंगे बार, बीयर ले जा सकेंगे घर – ये है दिल्ली की नई शराब नीति

नई दिल्ली: दिल्ली में शराब की दुकानों की शक्ल अब बदलेगी. सरकार की नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानें खुली जगह वाली होंगी, ये एयर कंडीशन युक्त होंगी, जहां धक्का- मुक्की नहीं होगी और लोग आसानी से अपनी पसंद की शराब खरीद सकेंगे. इसके साथ ही दिल्ली में क्लब, होटल और रेस्तरां के बार को सुबह 3 बजे तक चालू रखा जाएगा. इनमें वे लाइसेंसधारक शामिल नहीं है, जिन्हें 24 घंटे बिक्री का लाइसेंस दिया गया. बता दें कि दिल्ली दुनिया में 28वां सबसे अधिक यात्रा करने वाला शहर है और भारत में विदेशी यात्रा के मामले में पहला स्थान है. सो राज्य में आबकारी विभाग राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. हालांकि शराब की होम डिलीवरी और शराब पीने की कानूनी उम्र का जिक्र इसमें नहीं है जो कि आबकारी नियमों का हिस्सा है. शराब पीने की कानूनी उम्र पड़ोसी शहरों की तरह 25 से घटाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है.
दिल्ली सरकार की सोमवार को सार्वजनिक की गई आबकारी नीति के अनुसार देसी और विदेशी शराब की खुदरा दुकानें (एल-7वी) किसी भी बाजार, मॉल, वाणिज्यिक क्षेत्रों, स्थानीय शॉपिंग कांपेल्क्स में कहीं भी खोली जा सकती हैं.
नीति के तहत दिल्ली सरकार 32 क्षेत्रों (जोन) के लिये एल-7वी लाइसेंस को लेकर निविदाएं जारी कर चुकी है. शहर इसी 32 क्षेत्र में विभाजित है. दस्तावेज के अनुसार, ‘‘प्रत्येक खुदरा शराब विक्रेता ग्राहकों को ऐसी सुविधाएं देगा जिससे वे आए और सामान लेकर आसानी से जाए. उन्हें इसी के हिसाब से दुकानों को तैयार करना होगा. अब दुकानों के बाहर ग्राहकों की लंबी कतार या भीड़-भाड़ की अनुमति नहीं होगी.”

शराब की दुकानों को एयर कंडीशन के साथ रोशनी की अच्छी व्यवस्था और शीशे के दरवाजे रखने होंगे. वहां दुकान के बाहर और भीतर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और एक महीने की रिकॉर्डिंग रखनी होगी. नई आबकारी नीति में कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त करने वालों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी. व्यवस्था बनाये रखना, उनकी जिम्मेदारी होगी. दुकान के आसपास पूरी सुरक्षा व्यवस्था करना दुकानदार की जिम्मेदारी होगी. इसके अनुसार यदि दुकान पड़ोस के लिए ‘उपद्रव’ का कारण बनती है और सरकार को शिकायत मिलती है, तो उस संबंधित विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. प्रत्येक वार्ड में औसतन तीन खुदरा शराब दुकानों के साथ प्रत्येक जोन में कुल 27 खुदरा दुकानें होंगी.

दिल्ली की नई आबकारी नीति, 2021 में बीयर बनाने वाली छोटी इकाइयों को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है. इसके तहत दिल्ली वासी अब इन छोटी इकाइयों से ताजा ड्राट (खुली) बीयर ले सकते हैं. आबकारी विभाग की वेबसाइट पर सोमवार को डाली गई नई नीति का मकसद दिल्ली सरकार के राजस्व बढ़ाना और नकली शराब पर अंकुश लगाना है. नीति के तहत बीयर बनाने वाली छोटी इकाइयों को बार और रेस्तरां में आपूर्ति करने और लोगों को घर के लिए बीयर की बिक्री की अनुमति दी गई है. नीति दस्तावेज के अनुसार, ‘‘शराब बनाने वाली छोटी इकाइयों को लोगों को वहां से बोतलों में बीयर ले जाने की अनुमति दी गयी है. साथ ही वे अन्य बार और रेस्तरां को बीयर की आपूर्ति कर सकते हैं, जिनके पास ग्राहकों को परोसने का लाइसेंस है.”

आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इस पहल से लोग शराब बनाने की छोटी इकाइयों में जाकर वहां से ताजा बीयर प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने कहा, ‘‘इस प्रकार की नीति दिल्ली से सटे गुरुग्राम में है लेकिन दिल्ली में घर ले जाने की सुविधा नहीं थी. इस नीति से राष्ट्रीय राजधानी में शराब और बीयर बनाने वाली छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित किया गया है.”आबकारी नीति 2021- 22 के मुताबिक दिल्ली के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 272 निगम वार्डो को 30 जोन में बांटा गया है.
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र और दिल्ली छावनी में 29 दुकानें होंगी, जबकि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर शराब की 10 खुदरा दुकानें होंगी. नई आबकारी नीति आबकारी विभाग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित है. बाद में उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने उस पर अपनी रिपोर्ट दी.
उल्लेखनीय है कि दिल्ली मंत्रिमंडल ने इस साल 22 मार्च को हुई बैठक में आबकारी विभाग को मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने और उसके अनुसार 2021-22 के लिये आबकारी नीति तैयार करने को कहा था

Related posts

Leave a Comment