15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल, हर किसी को करना होगा इन नियमों का पालन

देश भर के सिनेमा हॉलों को खुलने में महज नौ दिन शेष हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मंगलवार को मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) की घोषणा करते हुए कहा कि हॉल केवल 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे। सिनेमा हॉल 15 अक्टूबर से खुलने के लिए तैयार हैं।

जावडेकर ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “मंत्रालय ने आज सभी मल्टीप्लेक्सों और सिंगल थिएटर सिनेमाघरों को एसओपी जारी किए हैं। ऑडिटोरियम के अंदर केवल 50 प्रतिशत सीटों पर ही लोगों को बैठने दिया जाएगा और खाली रहने वाली सीटों को ठीक से चिह्न्ति किया जाना चाहिए।

“उन्होंने कहा, कंटेनमेंट जोन में फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।”

जावडेकर ने कहा कि ऑडिटोरियम के बाहर, कॉमन एरिया और वेटिंग एरिया में कम से कम छह फीट की पर्याप्त फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मल्टीप्लेक्स या सिनेमाघरों में ‘थूकना’ सख्त वर्जित होगा। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की सुविधा के लिए थिएटरों को टिकटों की बुकिंग के समय मोबाइल नंबर नोट करना होगा।

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