ड्रग्स का सेवन करना या अपने पास रखना है अपराध, जानिए क्या है सजा का प्रावधान

Mumbai Cruise Drugs Case: फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुसीबतें रेव पार्टी मामले में कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. आर्यन को सोमवार को एनसीबी की एक दिन की हिरासत पूरा होने के बाद जहां से उसे 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया. शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ ही एनसीबी ने उनके दो दोस्त अरबाज मर्चेट और मुनमुन धमेचा को भी मुंबई की कोर्ट में पेश किया था. जहां कोर्ट ने सभी की रिमांड तीन बढ़ा दी है. वहीं आर्यन खान पर NDPS की धारा 27, और 8C के तहत मामला दर्ज किया गया है.

भारत में ड्रग्स के मामले में अलग-अलग तरह की सजा का प्रावधान है. भारत में किसी भी व्यक्ति से बरामद की गई ड्रग्स की मात्रा पर उसकी सजा निर्भर करती है. भारतीन कानून में नारकोटिक्स ड्रग एक्ट के सेक्शन 20 के तहत ड्रग्स को बेचने, खरीदने, इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और अपने पास रखने के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है.

ड्रग्स को लेकर अलग-अलग प्रावधान में सजा

देश में कम मात्रा में ड्रग्स को अपने पास रखने के लिए 6 महीने की जेल के अलावा 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है. किसी मामलों में दोनों ही प्रावधान को लगाया जा सकता है. वहीं ज्यादा मात्रा में ड्रग्स को अपने पास रखने के लिए 10 साल की जेल और एक लाख रुपए के जुर्माने या फिर दोनों का प्रावधाव किया जा सकता है. वहीं कमर्शियल क्‍वांटिटी तक की ड्रग्स की मात्रा के साथ पकड़े जाने पर 10 से 20 साल तक की सजा के साथ ही एक से दो लाख जुर्माना किया जा सकता है.

जानिए क्या है स्माल और कमर्शियल क्‍वांटिटी

बता दें कि हमारे देश में अलग-अलग ड्रग्स के लिए अलग-अलग स्‍माल क्‍वांटिटी और कमर्शियल क्‍वांटिटी को निर्धारित किया गया है. देश में एक किलो के गांजे को स्माल तो 20 किलो या उससे ज्यादा को कमर्शियल क्‍वांटिटी के तहत रखा गया है. वहीं चरस की 100 ग्राम मात्रा स्माल और एक किलो की मात्रा को कमर्शियल क्‍वांटिटी के अतर्गत आती है. इसके साथ ही कोकीन की दो ग्राम की मात्रा स्माल और 100 ग्राम मात्रा कमर्शियल क्‍वांटिटी के तहत आती है.

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