‘पता नहीं चला’ का बहाना नहीं बना पाएगी दिल्ली पुलिस, पीसीआर कॉल पर कमिश्नर ने दिया ये आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को रोज मिलने वाली पीसीआर कॉल का उसी दिन निपटाना करना होगा. दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने इसके लिए निर्देश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि रोजाना दिन के अंत में पुलिस कंट्रोल रूम (PCR Call) में आने वाली कॉल का सत्यापन करेगी. ताकि यह तय किया जा सके कि हर मामले में कार्रवाई की गई है.दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि सारी पीसीआर कॉल का सत्यापन रोजाना रात 12 बजे से पहले किया जाएगा. कोई भी कॉल अगले दिन के लिए नहीं छोड़ी जाएगी.

आदेश (Police commissioner Rakesh Asthana) में कहा गया कि पीसीआर कॉल पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए और किसी भी कॉल के मामले में पता नहीं लगा या ‘अपराध नहीं हुआ’ या अपराध को ‘कमतर’ किया गया. जैसी बातें न लिखी जाएं. यह आवश्यक है कि सभी पीसीआर कॉल को ऑर्ब्जवेशन के स्तर पर सत्यापित किया जाए. इसे ड्यूटी पर तैनात अफसर या आपातकालीन अधिकारी की इच्छा पर नहीं छोड़ा जाए. आदेश में कहा गया है कि पीसीआर कॉल को SHO द्वारा निजी तौर पर सत्यापित किया जाएगा.

सीनियर अफसर भी समय-समय पर इन कॉल को सत्यापित करेंगे. ताकि यह तय हो सके कि जो भी कॉल सही पाई गई, उस पर कार्रवाई हुई. आदेश के मुताबिक, घटनास्थल पर जाने पर संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है तो एफआईआर बिना किसी देरी की दर्ज की जाए. ऐसे मामले जहां FIR दर्ज करने की जरूरत नहीं है, वहां CRPC या दिल्ली पुलिस ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए.

डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर ये सुनिश्चित करेंगी कि पीसीआर कॉल का 100 फीसदी सत्यापन हो. वो ये तय करेंगे कि कौन सी पीसीआर कॉल उनके द्वारा या फिर डीसीपी या एसीपी स्तर के अधिकारियों द्वारा सत्यापित की जाएगी. एसएचओ सभी पीसीआर कॉल को सत्यापित करेंगे. एसीपी इनमें से 50 फीसदी कॉल का सत्यापन करेंगे. डीसीपी 10 फीसदी और सीपीसीआर 10 फीसदी कॉल का रैंडम स्तर पर सत्यापन करेंगे. ज्वाइंट सीपी या स्पेशल सीपी भी रैंडम तरीके से कुछ कॉल वेरिफाई करेंगे.

Related posts

Leave a Comment