दिल्लीवालों को मिलेगी लग्जरी प्रीमियम बस सेवा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा में केजरीवाल सरकार का बड़ा कदम

सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली मोटर व्हीकल लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बस) योजना 2023 को अधिसूचित कर दिया है. दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में यह योजना एक बड़ा कदम है. दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां इस तरह की प्रीमियम बस एग्रीगेटर योजना लागू की गई है.

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा- दिल्ली मोटर व्हीकल लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बस) योजना 2023 की अधिसूचना दिल्ली के लिए ऐतिहासिक है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कुशल नेतृत्व में यह दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने की दिशा में उठाया गया कदम है. यह योजना बताती है कि हमारी सरकार दिल्लीवासियों को प्रदूषण रहित और सुविधाजनक यात्रा का विश्वस्तरीय विकल्प देने के लिए प्रतिबद्ध है.

लाइसेंस के लिए क्या है मानदंड
इस योजना का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदकों के पास सार्वजनिक या साझा परिवहन में वाहनों के संचालन और प्रबंधन का कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए. उन्हें सालाना कम से कम 100 यात्री बसों या सालाना 1000 यात्री कारों का बेड़ा बनाए रखना होगा. यदि बसों और कारों के मिश्रित बेड़े की बात करें तो उन्हें मिश्रित बेड़े में कम से कम 100 बसें रखनी होंगी.

वहीं मिश्रित बेड़े के लिए 1 बस के बराबर 10 कारों की गणना की जाएगी. लाइसेंस आवेदकों को कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों के समान ही यात्री वाहनों के उपयोग से संबंधित सभी लागू शर्तों का पालन करना होगा. सीएनजी बसों के मामले में योजना में यह प्रावधान है कि बस 3 साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए. 1 जनवरी 2025 के बाद सेवा में शामिल होने वाली सभी बसें इलेक्ट्रिक होंगी. इसके अलावा आवेदकों के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक कॉर्पोरेट या शाखा कार्यालय होना आवश्यक है.

एग्रीगेटर लाइसेंस विवरण
योजना के तहत एग्रीगेटर लाइसेंस 5,00,000 रुपये के भुगतान पर 5 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा. इसके अलावा 5 साल की अवधि खत्म होने से पहले 2,500 का भुगतान करके अगले 5 सालों के लिए नवीनीकरण प्राप्त किया जा सकता है. इलेक्ट्रिक बसों पर कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लगाया जाएगा. इसके अलावा लाइसेंस धारकों को मिनी, मिडी या मानक आकार की कम से कम 25 प्रीमियम बसों के बेड़े का संचालन और रखरखाव करना आवश्यक है, जिसे लाइसेंस मिलने के 90 दिनों के भीतर चालू किया जाना आवश्यक है.

इस योजना की प्रमुख विशेषताए
मार्ग: लाइसेंस धारकों के पास अपनी प्रीमियम बसों के संचालन के लिए संभावित मार्गों को निर्धारित करने की छूट होगी .
डायनेमिक किराया: किराया डायनेमिक होगा जो दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) एसी बसों के अधिकतम किराये से कम नहीं हो सकती है.
डिजिटल टिकटिंग: केवल पहले से बुक की गई डिजिटल टिकटिंग की अनुमति होगी. यात्रियों से सभी शुल्क इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल भुगतान मोड के माध्यम से लिए जाएंगे.

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