हरियाणा के नूंह जिले में पिछले हफ्ते (31 जुलाई) हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन हालात को सामान्य किए जाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं. सामान्य हालात को देखते हुए आज से सभी स्कूलों को खोल दिया जाएगा. इसके साथ ही बस सेवाओं को भी पूरी तरह से बहाल कर दिया जाएगा. जिले के उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने गुरुवार को उलेमाओं से अपील करते हुए कहा कि वे शुक्रवार को होने वाली जुम्मे की नमाज अपने घरों में ही अता करें और अपने आस-पास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए कहें. साथ ही उपायुक्त ने नूंह में धारा 144 के तहत नए आदेश जारी कर दिए हैं.
जिला उपायुक्त ने उलेमाओं से अपील करते हुए कहा कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज है और वर्तमान में शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है. ऐसे में जिला प्रशासन स्थानीय निवासियों से सहयोग की अपेक्षा करता है. उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रशासन की ओर से स्थिति सामान्य करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. ऐसे में जरूरी है कि लोग हमारा सहयोग करें और ज्यादा भीड़-भाड़ करने से बचें.
DC-SP के बाद DPRO का भी ट्रांसफर
उपायुक्त खड़गटा ने आमजनों से भी शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि लोग घबराएं नहीं, मिल-जुलकर शांति से रहें. वर्तमान में शहर में धारा 144 लगी हुई है. ऐसे में जिला प्रशासन लोगों से यह अनुरोध करता है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें.
इस बीच नूंह हिंसा के बाद जिले में राज्य सरकार की ओर से प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला लगातार जारी है. नूंह की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर (DPRO) पूजा सिंह का भी ट्रांसफर कर दिया गया है और उन्हें पंचकूला भेज दिया गया है. उनकी जगह सिरसा के DPRO सुरेंद्र अब नूंह का कामकाज देखेंगे. इससे पहले नूंह के डीसी, एसपी और डीएसपी को भी बदला जा चुका है.
आज से खुलेंगी शैक्षणिक संस्थाएं
डीसी खड़गटाने नूंह में धारा 144 के तहत नए आदेश जारी किए. ये आदेश आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे. जिले में 11 अगस्त से शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के आदेश दिए गए हैं. इसी प्रकार हरियाणा राज्य परिवहन की बस सेवाएं भी पूरी तरह से बहाल हो जाएंगी. जबकि एटीएम (सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक) खुले रहेंगे.
नए आदेशों के अनुसार कर्फ्यू में छूट की अवधि के दौरान नूंह, तावडू, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका और पिनगवा और नगीना ब्लॉक के नगर निगम क्षेत्र में एटीएम (सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक) खुले रहेंगे. इन क्षेत्रों में बैंकों के खुलने का समय भी सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक रहेगा. जबकि बैंकों में नकद लेन-देन अगले आदेश तक सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक ही रहेगा. आदेश के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 और अन्य सभी प्रासंगिक नियमों के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा.
पंचायतों के खिलाफ हो कार्रवाई: नूंह MLA
दूसरी ओर, नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद की ओर से राज्य की उन ग्राम पंचायतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है, जिन्होंने अपने गांवों में मुस्लिम व्यापारियों की एंट्री पर कथित तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है. हरियाणा के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव के बीच रेवाड़ी, झज्जर और महेंद्रगढ़ जिलों की कुछ पंचायत प्रमुखों की ओर से मुस्लिम व्यापारियों को उनके गांवों में कथित तौर पर ‘प्रतिबंधित’ करने के लिए जुड़े पत्र सामने आए हैं.
राज्य विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता आफताब अहमद ने इस मुद्दे पर कहा, “यह पूरी तरह से असंवैधानिक है. अगर कोई पंचायत इस तरह की बातें करती हैं या उनकी ओर से इससे जुड़ा कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो उनके खिलाफ कानून के सख्त प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए.” इस तरह के पत्र जारी करने से राज्य में माहौल और खराब होगा.