पिस्टल की नोक पर लूटे चार जोड़ी जूते, कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा; जुर्माना ठोका

करीब दो साल पहले पिस्तौल के बल पर शहर के मोती चौक पर पिस्तौल के बल पर व्यापारी से 8 हजार रुपये के जूते लूटने वाले दो दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने सात साल कैद की सजा दी है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 41 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

घटनाक्रम के अनुसार, 12 सितंबर 2021 को शहर के मोती चौक के रहने वाले अशोक कुमार अपनी दुकान श्याम गारमेंट्स पर बैठे हुए थे। उनके साथ उनके चाचा सुमेर सिंह और ताऊ का लड़का भूपेंद्र सिंह के साथ अन्य पड़ोसी भी मौजूद थे।

उसी समय मोटरसाइकिल पर आए मोहल्ला बंजारवाड़ा निवासी काली उर्फ कालिया और दीपक उर्फ दीपू ने उनको पिस्तौल दिखाकर धमकी दी और महंगी कीमत के चार जोड़ी जूते पैक करा लिए। इसके बाद आरोपित वहां से फरार हो गए थे।

यहां से लूट के बाद आरोपित शहर के बारा हजारी स्थित मार्केट में पहुंच गए थे और यहां पर आए पटौदी निवासी एक व्यापारी का पीछा शुरू कर दिया था। लुटेरों को मालूम था कि व्यापारी के पास एक बैग है जिसमें सोने के बिस्किट हैं। व्यापारी अपने चाचा के साथ एक अस्पताल में गया।

जब व्यापारी अस्पताल में पहुंचा तो लुटेरे उसके पीछे अस्पताल के अंदर पहुंच गए और पिस्तौल के बल पर बैग लूटकर फरार हो गए। लूट की इन दोनों वारदातों के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने दोनों आरोपितों को कुछ ही घंटे में गिरफ्तार कर लिया था। शहर थाना पुलिस ने इन दोनों मामलों में अलग-अलग एफआइआर दर्ज की थी।

पुलिस की तरफ से अदालत में व्यापारी अशोक कुमार से हुई लूट के मामले में चालान पेश करने के साथ ठोस सुबूत प्रस्तुत किए गए। सबूतों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने दोनों आरोपितों को शनिवार को दोषी करार दिया था। बता दें कि सोने की लूट के मामले में अभी फैसला आना बाकी है।

अदालत ने सोमवार को दोषी दीपक उर्फ दीपू उर्फ बल्लू उर्फ बलवान को सात साल की कैद व 21 हजार रुपये जुर्माना और दूसरे दोषी युवक काली उर्फ कालिया को सात साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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