पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजा रद्द करने से संबंध में केंद्र सरकार की ओर से मिले आदेश के बाद बिहार सरकार सक्रिय हो गई है. इस संबंध में बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से राज्य में सभी जिला पदाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को उक्त आदेश का अनुपालन कराये जाने का निदेश दिया गया है. आपको बता दें कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार से मिले आदेश के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा सेवाओं को विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबित करने का निर्णय लिया गया है.
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 24 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा निरस्तीकरण के संबंध में पूर्व में निर्देश दिए गए थे. हालांकि इसमें दीर्घकालीन, राजनयिक वीजा और आधिकारिक वीजा को शामिल नहीं किया गया है. भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वर्तमान वैध वीजा (चिकित्सा वीजा, दीर्घकालिक वीजा (LTV), राजनयिक एवं आधिकारिक वीजा को छोड़कर, 27 अप्रैल 2025 से तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं.
पाकिस्तानी नागरिकों को जारी चिकित्सा वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध रहेगा. इस संबंध में कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा. यह आदेश पाकिस्तानी नागरिकों को जारी दीर्घकालिक वीजा (LTV) और राजनयिक एवं आधिकारिक वीजा पर लागू नहीं होगा. पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजाओं की स्थिति एक तालिका के रूप में परिशिष्ट में दी गई है.