PWD ने मृतक कर्मचारी के परिजन को नहीं दी राशि, कोर्ट ने ऑफिस नीलाम करने का दिया आदेश

भरतपुर. पूर्वी राजस्थान के भरतपुर जिले (Bharatpur) में स्थित राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग (Public Works Department) के मृतक कर्मचारी की राशि उसके परिजनों को न देने पर कोर्ट ने ऑफिस की बिल्डिंग को कुर्क कर आगामी 7 सितंबर 2021 को नीलाम (Auction) करने के आदेश दिया है. इसको लेकर ऑफिस की बिल्डिंग पर कोर्ट का नोटिस चस्पा कर दिया गया है. यह राजस्थान में संभवत: पहला मौका है जब किसी कर्मचारी का बकाया दिलाने के लिए सरकारी भवन को नीलाम करने के आदेश दिए गए हैं. कोर्ट के इस आदेश के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग में खलबली मची हुई है. बताया जा रहा है कि इसके बाद विभाग ने भी स्टे लेने की तैयारी शुरू कर दी है. इसपर विभाग का कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है.

दरअसल मीडिया में चली एक खबर के मुताबिक दरअसल, वीरेंद्र कुमार लोक निर्माण विभाग में नौकरी करते थे. वर्ष 2017 में वीरेन्द्र की मौत हो गई थी. वीरेंद्र कुमार की मौत के बाद उनकी पत्नी मिथलेश और बेटे हेमेंद्र को उनके फंड का पैसा नहीं मिला. वीरेंद्र के आश्रित को नौकरी भी नहीं मिली. इस पर वीरेंद्र की पत्नी मिथलेश ने कोर्ट में PWD के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया. 7 फरवरी 2020 को कोर्ट ने आदेश दिया था कि वीरेंद्र के वारिस को अनुकंपा पर नौकरी दी जाए और उसके फंड का पैसा उनके परिजनों को दिया जाए.

यूं चली पूरी कार्रवाई
कोर्ट ने आदेश दिया था वीरेन्द्र की बकाया रकम पर 6 प्रतिशत की ब्याज के साथ उनके परिजनों को दी जाए. PWD ने कोर्ट के आदेशों को अनसुना कर दिया. इस पर वीरेंद्र की पत्नी मिथलेश ने 24 अगस्त 2020 को कोर्ट में दोबारा प्रार्थना पेश किया. कोर्ट ने उस पर सुनवाई करते हुए 18 फरवरी 2021 को PWD की बिल्डिंग कुर्क करने के आदेश निकाले, लेकिन कोरोना काल के चलते कोर्ट के आदेशों का फिर से पालन नहीं हो सका. इसके बाद अब कोर्ट की तरफ से जारी किया गया कुर्की का नोटिस PWD ऑफिस की बिल्डिंग पर लगा दिया गया है. नोटिस में बताया गया है की अगर कर्मचारी की बकाया राशि अदा नहीं की गई तो 7 सितंबर 2021 को PWD कार्यालय की नीलामी के लिए बोली लगाई जाएगी.

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