मॉल, दफ्तरों में एंट्री के लिए कोविड-19 वैक्सीन का सिंगल डोज अनिवार्य, जानिए पूरी डिटेल्स

जम्मू-कश्मीर: शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन, सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक जगहों में जाने के लिए कोविड-19 वैक्सीन का एक डोज अनिवार्य है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन का आदेश कल से प्रभावी हो गया. जम्मू के डिप्टी कमिश्नर ने 20 सितंबर को हर पात्र शहरी से कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण कराने की अपील की थी. उन्होंने जानकारी देते हुए कहा था कि टीकाकरण केंद्र बुधवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन खुले रहेंगे

कोविड-19 वैक्सीन का एक डोज अनिवार्य

जम्मू के डिप्टी कमिश्नर के हवाले से एएनआई ने ट्विट किया, “कोविड-19 वैक्सीन का सिंगल डोज सरकारी दफ्तरों, शॉपिंग मॉल, सार्वजनिक परिवहन और दूसरी सार्वजनिक जगहों के लिए जम्मू में 2 अक्तूबर से अनिवार्य होगा.”

केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन का फैसला

केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन ने कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियों में कुछ ढील भी दी है. जम्मू में दुकानें और अन्य संस्थानों को रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है, जबकि शादी समारोह पर होनेवाली भीड़ को 50 लोगों तक सीमित कर दिया गया है

इससे पहले, शर्त और नियमों के साथ स्कूलों को 12वीं और 10वीं वर्ग के लिए फिर से खोलने की इजाजत दी जा चुकी है. 12वीं क्लास के स्कूल 50 फीसद क्षमता के साथ खोले गए हैं. 10वीं के छात्र व्यक्तिगत तौर पर क्लास में शिरकत कर सकते हैं लेकिन स्कूलों को कोविड-19 के उपयुक्त व्यवहार का पालन करना होगा. स्कूली छात्रों और स्टाफ को कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण कराने का आदिश दिया गया है. उच्च शैक्षणिक संस्थानों को भी व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाई शुरू करने की इजाजत है

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