चाकू की नोंक पर बेटा करता था मां से दुष्कर्म, कोर्ट ने दे दी ये सजा

इंदौर.:मूक-बधिर मां से चाकू की नोंक पर दुष्कर्म करने वाले बेटे को कोर्ट ने कड़ी सजा दी है. कोर्ट ने ड्रग एडिक्ट युवक को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने घिनौनी हरकत के आरोपी युवक के ऊपर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है. साथ ही पीड़िता मां को 15 हजार मुआवजा देने के भी निर्देश भी दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक, नशेड़ी युवक अपनी मूक-बधिर मां के साथ अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में रहता था. साल 2017 में उसने अपनी मूक बधिर मां के साथ ही कई बार बलात्कार किया. जब आरोपी की बहन ने मां के चेहरे पर चोट का निशान देखा, तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ. उसके बाद बेटी ने थाने में मामला दर्ज कराया. शिकायत में महिला ने पुलिस को बताया था कि बेटा चाकू की नोंक पर उसके साथ बलात्कार करता था. दोषी बेटे ने एक बार अपनी मां को ठंड के दिनों में लाठियों से इतना पीटा था कि उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था.


मां के साथ करता था अश्लील हरकत

पुलिस के मुताबिक, मां के साथ बलात्कार का दोषी बेटा ड्रग्स का आदी है. उसके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा अपराध के मामले भी दर्ज हैं. प्रशासन उसे एक बार जिलाबदर भी कर चुका है. इतना ही नहीं वह कई बार खाना बनाते वक्त भी अपनी मां के साथ अश्लील हरकत करता था. दोषी की बहन ने भी कोर्ट में बयान दिए.


कोर्ट ने कहा- यह घिनौना सामाजिक अपराध

यह मामला विशेष न्यायाधीश मनीषा बसेर की कोर्ट में चला, जहां अभियोजन की ओर से 7 गवाहों को पेश किया गया. कोर्ट ने धारा 376 के तहत दोषी को 10 साल की सजा और 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि सामाजिक आधार पर यह बहुत गंभीर और घिनौना अपराध है.

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