उत्तर प्रदेश की एमपी-एमएलए अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक मामले में 6 जनवरी को तलब किया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कुछ टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था. उसी मामले में उन्हें कोर्ट ने तलब किया है. यह मामला 4 अगस्त, 2018 का है. भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था. राहुल गांधी को शनिवार को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए.
बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 2018 में राहुल के खिलाफ केस दर्ज कराया था. बीजेपी नेता का आरोप है कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक चुनावी सभा में गृह मंत्री अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक बातें कही थीं. जिस समय मामला दर्ज किया गया उस समय राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे.
2018 में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुआ था केस
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विजय मिश्रा ने कहा कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर वह राहुल गांधी की टिप्पणी को स्वीकार नहीं कर सकते. इसलिए उन्होंने कांग्रेस नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. वह मामला पिछले पांच साल से चल रहा है. विजय मिश्रा हनुमानगंज के रहने वाले हैं और एक स्थानीय सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष हैं.
अगस्त 2018 में सुल्तानपुर जिला न्यायालय और एमएलए कोर्ट में दायर किया गया था. सोमवार 27 नवंबर को विधानमंडल-संसदीय अदालत के न्यायाधीश योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को 16 दिसंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था.
आज होना था हाजिर, नहीं पेश हुए राहुल गांधी
गौरतलब है कि राहुल ने 2018 में कर्नाटक चुनाव से पहले बेंगलुरु में अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी. 16 दिसंबर को पेश न होने पर राहुल को 6 जनवरी को दोबारा समन भेजा गया है. उस दिन राहुल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है.
गौरतलब है कि पिछले साल मार्च में गुजरात की सूरत कोर्ट ने बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी की ओर से दायर मामले में राहुल गांधी को दो साल जेल की सजा सुनाई थी. नतीजा ये हुआ कि राहुल को अपनी लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी. उसके बाद उनकी सदस्यता दोबारा बहाल हुई है.