अब स्पा सेंटर के कमरों में नहीं होगी कुंडी, क्रॉस जेंडर मालिश की भी मनाही, आईडी प्रूफ होगा जरूरी

दिल्ली: फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर या व्यावसायिक चिकित्सा डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र के बगैर अब स्पा सेंटरों में यूं ही कोई भी मालिश नहीं कर पाएगा। पूर्वी निगम ने बुधवार को खास दिशा निर्देशों के साथ क्षेत्र में स्पा सेंटरों को खोलने की स्वीकृति प्रदान की है।  क्रॉस जेंडर स्पा की नहीं होगी अनुमति पूर्वी निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने इस प्रस्ताव को अग्रिम स्वीकृति प्रदान की है। अब नए नियम पूर्वी निगम क्षेत्राधिकार में चल रहे सभी स्पा सेंटरों पर लागू किए जाएंगे। सभी स्पा सेंटरों को नए नियम…

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