टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर, 31 मार्च तक file कर सकते हैं updated ITR

नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए काम की खबर है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने सोमवार (4 मार्च) को कहा कि जिन टैक्सपेयर्स के मामले ई-वेरिफिकेशन स्कीम के तहत चिह्नित किए गए हैं, वे असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (Updated ITR) 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2021-22 (फाइनेंशियल ईयर 2020-21) के लिए दाखिल कुछ आईटीआर में दर्ज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी और डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध जानकारी…

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ITR फाइल कर रहे हैं रखे 5 बातों का रखें ध्यान

वित्त वर्ष 23 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यदी आपका युवा हैं और पहले बार आयकर रिटर्म फाइल कर रहे हैं तो आपको आईटीआर फाइल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए एक-एक कर समझते हैं कि वो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। धारा 80सी के तहत डिडक्शन: इस धारा के तहत टैक्सपेयर को अपनी कर योग्य आय में कटौती करने की अनुमति मिलती है। इस धारा के तहत एक व्यक्ति के कुल वेतन से हर साल अधिकतम 1.5…

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Income Tax भरने की तारीख बढ़ी, 30 नवंबर तक भर सकते है अपना आयकर रिटर्न

दिल्ली। आयकर विभाग ने आज एक बार फिर से कहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर कर दी गई है। पहले यह तारीख 31 जुलाई थी फिर इसे बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया था और बाद में 30 नवंबर तक किए जाने की घोषणा हुई थी। आज आयकर विभाग ने एक बार फिर से यह जानकारी दी है। कोरोना काल को देखते हुए आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को लगातार बढ़ाया है।…

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