पत्नी को संतान सुख देने के लिए पति को 15 दिन की पैरोल: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाई कोर्ट ने एक अनूठे मामले में एक व्यक्ति को 15 दिन की पैरोल इसलिए दी है, जिससे कि उसकी पत्नी को मातृत्व सुख प्राप्त हो सके। इस कैदी की पत्नी ने अपने ‘संतान के अधिकार’ का जिक्र करते हुए पति की रिहाई की मांग की थी। हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच ने कैदी को पैरोल देने और संतान पैदा करने के अधिकारों को लेकर हिंदू, इस्लाम, ईसाई धर्म से जुड़े शास्त्रों की भी चर्चा की। हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता और फरजंद अली ने कहा कि जेल…

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