किशोरों के प्रेम प्रसंग मामलों के लिए नहीं है पॉक्सो कानून

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉक्सो (POCSO) कानून के तहत आरोपी अतुल मिश्रा को गुरुवार को यह कहते हुए जमानत दे दी कि यह कानून किशोरों के प्रेम प्रसंग के मामलों के लिये नहीं है. आरोपी का 14 वर्ष की एक किशोरी से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों ने भागकर एक मंदिर में विवाह कर लिया था. इसके बाद करीब दो साल तक दोनों साथ रहे, लेकिन इस दौरान लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया. अतुल मिश्रा की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने कहा…

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