दिल्ली :- एअर इंडिया की फ्लाइट में महिला सहयात्री पर पेशाब करने के मामले में बुधवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी शंकर मिश्रा ने कोर्ट में कहा कि मैं नशे में कंट्रोल नहीं कर सका, लेकिन पेंट की जिप खोलना यौन इच्छा के लिए नहीं था।
शंकर मिश्रा की ओर से पेश वकील मनु शर्मा ने कहा कि FIR में केवल एक गैर-जमानती अपराध का जिक्र है, अन्य जमानती अपराध हैं। केस में शिकायतकर्ता ने उसे एक कामुक व्यक्ति नहीं बताया है। मुकदमे में समय लगेगा, लेकिन इन आरोपों के बाद शंकर मिश्रा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। वे फ्लाइट रिस्क पर नहीं हैं। वकील ने कहा कि शंकर मिश्रा ने घटना से संबंधित पूछताछ में स्वेच्छा से भाग लिया है। वे जांच में पुलिस की सहायता करेंगे।
पुलिस ने जमानत का विरोध किया
दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया। पुलिस ने कहा कि अगर वह जमानत पर छूटा तो शिकायतकर्ता को प्रभावित कर सकता है।
इसके बाद कोर्ट ने आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इधर, दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रियल कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें शंकर मिश्रा को कस्टडी में देने से इनकार किया गया था।
नशे में धुत पैसेंजर गेट पर पेशाब करते पकड़ा गया
दिल्ली एयरपोर्ट के गेट पर नशे में धुत एक पैसेंजर पेशाब करता पकड़ा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामला 8 जनवरी शाम 5:30 बजे का है। युवक इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाने के लिए एयरपोर्ट आया था। वह डिपार्चर के गेट नंबर 6 के पास खुलेआम पेशाब करने लगा।
जब दूसरे पैसेंजर ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने लोगों से झगड़ा करना और गालियां देना शुरू कर दिया। इसके चलते उसकी शिकायत की गई।