दरोगा की बहन को दुबई से ही फ़ोन पर पति ने 3 बार लिखकर बोल दिया तलाक..

भोजपुर. तीन तलाक की प्रथा भारत में खत्म हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में इसे असंवैधानिक घोषित किया था. इसके बाद केंद्र सरकार ने साल 2019 में इसे दंडनीय अपराध बना दिया. अब कोई भी मुस्लिम पति अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर नहीं छोड़ सकता है. इसके बावजूद भी भोजपुर में एक मामला सामने आया है जहां दहेज में पांच लाख रुपए कम मिलने पर दुबई बैठे शौहर ने फोन पर तलाक, तलाक, तलाक लिखकर पत्नी को छोड़ दिया.

इसके बाद पीड़िता ने भारत सरकार से न्याय की गुहार लगाई है और पति के खिलाफ स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज कराई है. दरअसल दूसरे को न्याय दिला रहा पीड़िता का भाई पटना जिले के एक थाने में दरोगा है और उसकी बहन को खुद पुलिस से न्याय नहीं मिल पा रहा है. दरअसल पूरा मामला बिहिया थाना क्षेत्र के बनाही गांव का है, जहां मो.अब्दुल कादिब की शादी रोहतास जिले नटवार थाना क्षेत्र के नटवार गांव निवासी मो मैनुद्दीन की 24 वर्षीय पुत्री नेहा खातून से 14 मार्च 2023 को मुस्लिम रीति रिवाज के साथ शादी हुई थी.

इधर पीड़ित महिला नेहा का आरोप है कि शादी के बाद से दहेज में कम पैसे मिलने के कारण उसके पति और ससुराल वालों ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते है. पीड़िता नेहा की एक 10 महीने का शिफान बेटा है. बेटे की खुशी के लिए नेहा अपने पति और ससुराल वालों की हर ज्यादती सहती रही है. उसके बाद बावजूद भी बेरहम पति नेहा पर अत्याचार करता रहा. नेहा का आरोप है कि उसका पति दुबई में रहकर दूसरी शादी करने वाला है जिससे उसके दुधमुंहे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी.

पैसे की डिमांड के साथ-साथ मारपीट

नेहा ने आगे बताया कि शादी में मेरे परिवार वालों ने पांच लाख रुपया नगद, दो लाख बीस हजार रुपए बुलेट खरीदने के लिए रुपए के साथ घर का हर छोटा और बड़ा सामान दिया था. इसके बावजूद मेरे पति और ससुराल वालों का कहना था कि तुम्हारे घर वाले पांच लाख रुपया कम दिया है. अपने मायके से पांच लाख रुपया और मांगों. इसी बात को लेकर शादी के एक सप्ताह के बाद से ही मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे. यही नहीं पैसे की डिमांड के साथ-साथ मारते-पीटते थे. मुझे घर में गला हुआ चावल, बासी खाना खिलाते थे. मजबूरन भूख लगने पर खाना पड़ता था.

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