पंजाब विधानसभा का बजट सत्र कल से, कैबिनेट बैठक में निजी स्कूलों में EWS छात्रों के लिए आरक्षण को मंजूरी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने गुरुवार को साल 2025-26 के बजट अनुमानों को पेश करने की मंजूरी दे दी है. यह निर्णय आज मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया. इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि 26 मार्च को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा सदन में बजट पेश करेंगे.

मंत्रिमंडल ने साल 2023-24 के लिए कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को भी सदन में पेश करने की मंजूरी दी है. वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. इसके लिए मंत्रिमंडल ने पंजाब राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स-2011 की धारा 7 (01) को हटाने के लिए पंजाब राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स-2011 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है.

निजी स्कूलों में भी गरीबों के लिए शिक्षा के द्वार खुलेंगे
इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र निजी स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे. यह ऐतिहासिक पहल राज्य में शिक्षा क्रांति के नए युग की शुरुआत करेगी. अब निजी स्कूलों में भी गरीबों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वार खुलेंगे, जबकि सरकारी स्कूलों में पहले से ही यह शिक्षा दी जा रही है. समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह बड़ा कदम होगा.

25 प्रतिशत सीटें EWS छात्रों के लिए होंगी आरक्षित
गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह निर्धारित करता है कि सभी निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें ईडब्ल्यूएस (EWS) के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी. हालांकि, पिछली सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों में इस व्यवस्था ने छात्रों को सीधे तौर पर यह सुविधा प्राप्त करने से रोक दिया था. लेकिन पंजाब सरकार का यह ऐतिहासिक निर्णय अब कमजोर और पिछड़े वर्गों के छात्रों पर लगी सभी पाबंदियों को हटा देगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनकी पहुंच में होगी.

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