नाबालिगा से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दो दोषी युवकों और ट्यूशन शिक्षिका को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दुष्कर्म के दोषी ट्यूशन शिक्षिका के परिचित थे। अप्रैल, 2021 में हुए मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने चल रही थी।
तीनों दोषियों पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने फरवरी, 2020 में पूजा के पास बेटी का ट्यूशन लगवाया था। उसके बाद उनकी बेटी काफी परेशान रहने लगी थी। इस पर उन्होंने दिसंबर, 2020 में ट्यूशन से हटवा लिया था।
बाद में सात अप्रैल, 2021 को उनकी बेटी ने पेट दर्द की शिकायत की थी। जब उन्होंने बेटी से पूछा तो वह रोने लगी। उसने बताया था कि ट्यूशन शिक्षिका पूजा के पास गांव सरगथल का सुमित नाम का युवक आता था।
बेटी ने बताया था कि सुमित ने शिक्षिका के कहने पर उसके घर में उसके साथ कई बार गलत काम किया था। बाद में वह उसे गोली खिला देते थे। आरोपित उसके घर में तब गलत काम करता था, जब शिक्षिका की मां व भाई वहां नहीं होते थे।
उन्होंने उसके फोटो खींच लिए थे। वह विरोध करती तो वह उन्हें प्रसारित करने की धमकी देते थे। बाद में सुमित व पूजा ने अपने दोस्त चरणजीत को भी बुला लिया था। उन्होंने उसे डराकर उसके साथ आरोपित चरणजीत के घर भेज दिया था। वहां पर आरोपित ने उसके साथ गलत काम किया था। जिस पर उन्होंने शहर थाना पुलिस को अवगत कराया था। अदालत ने तीनों को सजा सुनाई है।