आम आदमी के लिए बड़ी खबर-सरकार ने जारी किए बिजली से जुड़े नए नियम, पहली बार मिले अधिकार

आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्टैंडर्ड तय किए गए हों. बिजली मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नियम ग्राहकों के अधिकार से संबंधित हैं.

केंद्र सरकार ने ऐतिहासित कदम उठाते हुए बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए अधिकार जारी कर दिए है. नए नियमों के मुताबिक, अब ग्राहक को बिजली कनेक्शन, बिल भुगतान और सप्लाई के लिए नए अधिकार मिल गए है. आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब बिजली उपभोक्ताओं के लिए मानक तय किए गए हों. बिजली मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नियम ग्राहकों के अधिकार से संबंधित हैं.

नए नियम नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना- बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को भी तय नियमों के अनुसार ही सर्विसेज देनी होंगी. अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो उन पर जुर्माना लगेगा. नए नियमों के तहत कंपनियों का यह कर्तव्य है कि वो नए कानूनों के अनुसार बिजली सप्लाई की व्यवस्था करें.

जानिए अपने अधिकारों के बारे में…

(1) हर घर को मिलेगी बिजली

सरकार के नए नियमों के अनुसार बिजली सप्लाई के बारे में ग्राहकों के पास बिजली वितरण कंपनियों से न्यूनतम मानक सर्विस हासिल करने का अधिकार है. वहीं नए नियमों के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा कि अब कोई भी ग्राहक बिना बिजली के नहीं होगा. दरअसल सरकार ने हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

(2) अब नए कनेक्शन के लिए करें घर बैठे आवेदन

नए कनेक्शन के लिए अब नई प्रक्रिया लागू हो गई है. वहीं नए कनेक्शन के लिए घर बैठे ही ग्राहक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक नए कनेक्शन को लेकर नए प्रावधान किए गए हैं. इसके अलावा बिजली वितरण कंपनियों को महानगरों में नए बिजली कनेक्शन के आवेदन के साथ 7 दिन के भीतर कनेक्शन देना अनिवार्य होगा. नगर पालिका में नए कनेक्शन या फिर उसमें किसी तरह के सुधार के लिए 15 दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है. वहीं ग्रामीण इलाकों के लिए 30 दिन के अंदर कनेक्शन देना अनिवार्य किया गया है.

3) बिना मीटर के नहीं मिलेगा कनेक्शन-नए नियमों में यह भी तय किया गया है कि कोई भी नया बिजला कनेक्शन बिना मीटर के नहीं दिया जाएगा. बिजली मीटर स्मार्ट या प्रीपेमेंट मीटर दिया जाएगा. इसके साथ ही हर जगह ग्राहकों के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन बिल भुगतान का ऑप्शन भी दिया जाएगा. वहीं बिलों का पहले से भुगतान का भी प्रावधान दिया गया है. इसके अलावा बिजली वितरण कंपनियां सभी ग्राहकों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराएंगी.

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