1 अप्रैल से PF और Tax से जुड़े इन 5 नियमों में हो रहा बदलाव, आप भी जान लें वरना देना पड़ेगा दोगुना TDS

दिल्ली: 1 अप्रैल से आपके पैसे और टैक्स से जुड़े कई तरह के बदलाव होने जा रहे हैं तो आप इसको आज ही जान लें. बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास के लिए कई तरह के ऐलान किए गए हैं. ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगे. हालांकि जिन भी लोगों की उम्र 75 साल से ज्यादा है उन्हें इस बार टैक्स से राहत दी गई है यानी उन लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा. आइए आपको इन बदलावों के बारे में बताते हैं-

EPF पर टैक्स
इनकम टैक्स विभाग की ओर से जारी किए गए नए नियम के मुताबिक, 1 अप्रैल 2021 से 2.5 लाख रुपये से ज्यादा पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन करने पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर आपको टैक्स देना होगा. वित्तमंत्री ने ज्यादा सैलरी वाले कर्मचारी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है. हालांकि इसका असर 2 लाख रुपये मंथली सैलरी वालों के ऊपर ही पड़ेगा.

देना होगा दोगुना टीडीएस
केंद्र सरकार आईटीआर फाइलिंग को बढ़ावा दे रही है. सरकार ने नया नियम बनाया है कि जो भी लोग ITR फाइल नहीं करेंगे उनको डबल टीडीएस देना होगा. सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206AB को जोड़ दिया है. इस सेक्शन के मुताबिक, अब ITR फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल, 2021 से दोगुना TDS देना होगा.

देना होगा दोगुना टीडीएस
केंद्र सरकार आईटीआर फाइलिंग को बढ़ावा दे रही है. सरकार ने नया नियम बनाया है कि जो भी लोग ITR फाइल नहीं करेंगे उनको डबल टीडीएस देना होगा. सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206AB को जोड़ दिया है. इस सेक्शन के मुताबिक, अब ITR फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल, 2021 से दोगुना TDS देना होगा.

आपको बता दें नए नियमों के मुताबिक, 1 जुलाई 2021 से पीनल TDS और TCL दरें 10-20 फीसदी होंगी जो कि आमतौर पर 5-10 फीसदी होती हैं. ITR दाखिल नहीं करने वालों के लिए TDS और TCS की दर, 5 फीसदी या तय दर, जो भी ज्यादा हो, उससे दोगुनी हो जाएगी.

LTC स्कीम का मिलेगा फायदा
आपको बता दें सरकार LTC स्कीम का विस्तार कर रही है. नए फाइनेंशियल ईयर में यह स्कीम लागू हो जाएगी. बता दें इस स्कीम का फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने कोरोना महामारी के चलते प्रतिबंध की वजह से LTC टैक्स बेनिफिट का फायदा नहीं उठाया था

मिलेगा प्री-फील्ड ITR फॉर्म
कर्मचारियों का ध्यान रखते हुए सरकार ने टैक्स रिटर्न फाइल करने के प्रोसेस को आसान बना दिया है. 1 अप्रैल 2021 से इंडिविडुअल टैक्सपेयर्स को प्री-फील्ड ITR फॉर्म मुहैया कराया जाएगा. इससे ITR फाइल करना आसान हो जाएगा.

75 साल से ज्यादा के लोगों को टैक्स से राहत
बजट में वित्तमंत्री ने ऐलान किया था कि 75 साल से ज्यादा के लोगों को टैक्स से राहत दी गई है. यानी 1 अप्रैल 2021 से 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को टैक्स फाइल नहीं करना होगा. बता दें यह छूट उन सीनियर सिटीजंस को दी गई है जो पेंशन या फिर फिक्स्ड डिपोजिट पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित हैं.

Related posts

Leave a Comment