दिल्ली में नदी के किनार जैसे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगी छठ पूजा, हाईकोर्ट का आदेश

दिल्ली. दिल्ली में कोरोना के कहर के बीच छठ का त्योहार मनाया जा रहा है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने लगातार फैलते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में तालाबों और नदी के किनारों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने की अनुमति देने से इनकार किया। हाई कोर्ट ने छठ पूजा मनाने के संबंध में दिल्ली सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि अनुमति देना कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने का कारण साबित हो सकता है।

यूपी सरकार ने छठ को लेकर जारी की ये गाइडलाइंस

कोरोना संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने छठ पूजा के लिए गाइडलाइन जारी की है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए गये हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सरकार की तरफ से निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पूजन स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाने, सभी कार्यक्रमों में दो गज की दूरी व मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए।

उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन कराए जाने का दायित्व भी कार्यक्रम के आयोजक का होगा। निर्देशों में कहा गया है कि 19 व 20 नवंबर को मनाए जाने वाले छठ के पर्व के अवसर पर महिलाओं को प्रेरित किया जाए कि वे इस पर्व को यथासंभव घर पर ही मनाएं अथवा घर के निकट ही मनाएं। इसके अलावा घाटों के किनारे पारंपरिक स्थानों पर अर्घ्य दिए जाने के समुचित प्रबंध किए जाने के अलावा पानी के बहाव के समुचित प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

इससे पहले छठ पर्व को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घाटों की साफ-सफाई सहित सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छठ पर्व लोक आस्था के साथ ही सभी के प्रति हमारी भावनाओं को उजागर करता है। पूरी सात्विकता और आत्मिक शुद्घि के साथ मनाया जाने वाला यह पर्व सामाजिक समरसता का पर्व भी है। अपने सरकारी आवास पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने छठ पर्व के आयोजन के संबंध में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान कोविड काल में पवोर्ं और त्योहारों के दौरान बहुत सावधानी बरतना आवश्यक है।

पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने छठ पूजा के मौके पर घाटों पर कोविड-19 की गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। कहा है कि नदियों व तालाबों पर उचित प्रकाश व्यवस्था व गोताखोरों की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ ही छठ पूजा स्थलों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने कहा है कि खासकर महिला पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में मुस्तैद किया जाए और शोहदों पर कड़ी नजर रखी जाए।

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