चुनाव आयोग ने दी प्रचार के नियमों में ढील, नई गाइडलाइंस जारी, जानिए

Assembly Elections 2022: कोरोना वायरस (Coronavirus) महमारी के बीच विधानसभा चुनाव प्रचार में बंदिशें कम हुई हैं. अब बड़ी रैलियों (Election Rallies) के लिए बड़ी छूट मिल गई है. चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और पार्टियों को चुनाव आयोग (Election Commission) ने बड़ी राहत दी है. इलेक्शन कमीशन ने रैलियों और रोड शो (Road Show) के लिए फिर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. जानिए.

क्या हैं नई गाइडलाइंस?

-50 फीसदी भीड़ के साथ रैली की अनुमति.
-सीमित संख्या के साथ रोड़ शो को मंजूरी.
-अब 1 हजार लोगों के साथ बैठक की मंजूरी.
-10 के बजाय अब 20 लोगों के साथ डोर-टू-डोर कैंपेन की इजाजत.
-सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार की छूट.
-इनडोर बैठकों में 300 की जगह अब 500 लोग हो सकेंगे शामिल.
-चुनाव आयोग ने ये फैसला कोरोना के कम होते मामलों को देखने के बाद लिया है.

21 जनवरी तक देश में साढ़े तीन लाख मामले कोरोना के दर्ज हो रहे थे. वहीं आज की तारीख में केस गिरकर करीब 60 हज़ार तक पहुंच गए हैं. जाहिर है कोविड के ताजा हालात से उम्मीदवारों को प्रचार में राहत मिली, लेकिन कोरोना गाइडलान्स का पालन करना जरुरी होगा.

आयोग ने देश के साथ-साथ चुनाव वाले राज्यों में कोरोना मामलों में पर्याप्त कमी पर ध्यान दिया. तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, चुनाव में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आवश्यकता के आधार पर, आयोग तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित तरीके से चुनाव प्रचार के प्रावधानों में और ढील देता है. अभियान के समय पर रोक रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बजाय रात 10 से 6 बजे के बीच होगी. राजनीतिक दल/उम्मीदवार सभी कोविड उपयुक्त व्यवहार और एसडीएमए के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं.

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