मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट ने किया तलब, अमित शाह पर की थी टिप्पणी

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व पार्टी के वायनाड से सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पिछले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर एक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा साल 2018 में दर्ज करवाया था. करीब 5 साल चले इस मामले में राहुल गांधी को तलब करने की सुनवाई पिछले दिनों ही पूरी हो गई थी. इस मामले में सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब करने का आदेश जारी किया गया है.

विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय का कहना है कि मानहानि के मामले में सुनवाई 18 नवंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट में पूरी हो गई थी. ये सुनवाई जज योगेश यादव की कोर्ट में हुई थी. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद अगली तारीख 27 नवंबर तय की थी.

विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय की मानें तो राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था. जिस समय राहुल गांधी ने ये टिप्पणी की थी उस समय अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे. इसी को लेकर विजय मिश्रा ने दीवानी न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था. इसकी बहस पहले ही पूरी हो चुकी थी.

मुंबई की सीबीआई कोर्ट ने अमित शाह को कर दिया था बरी
बहरहाल आगामी 16 दिसंबर को सुनवाई होनी है. बीजेपी नेता विजय मिश्रा का कहना है कि राहुल गांधी की अमित शाह पर टिप्पणी से वे बेहद आहत थे, जिसके बाद उन्होंने परिवाद दाखिल किया था. बहरहाल अदालत के आदेश के बाद वे बेहद खुश नजर आ रहे हैं. आपको बता दें कि मुंबई की एक विशेष सीबीआई कोर्ट ने साल 2005 के एक फेक एनकाउंटर के मामले में अमित शाह को बरी कर दिया था. उस समय वह गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे.

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