शिवसेना विवाद पर सोमवार को भी नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश? जानिए क्या है संभावना

मुंबई: महाराष्ट्र के राजनीतिक विवाद पर  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का आदेश सोमवार को आने की संभावना नहीं दिख रही है. इसकी वजह ये है कि अभी तक जारी लिस्ट के मुताबिक मामले की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस एन वी रमणा (CJI NV Ramana) की अध्यक्षता वाली बेंच 8 अगस्त को नहीं बैठ रही है. सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम में भी फिलहाल शिंदे-उद्धव विवाद की संभावित तारीख शुक्रवार, 12 अगस्त दिख रही है. इस वजह से लग रहा है कि सोमवार 8 अगस्त को इस मुद्दे का फिलहाल कोई हल नहीं निकल सकेगा. 

कोर्ट ने चुनाव आयोग से फिलहाल फैसला नहीं लेने को कहा था

बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि वह एकनाथ शिंदे गुट की इस याचिका पर फिलहाल कोई फैसला न करे कि उसे असली शिवसेना माना जाए और उसे पार्टी का चुनाव चिह्न दिया जाए. प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को हुई सुनवाई में कहा कि वह महाराष्ट्र के हालिया राजनीतिक संकट से जुड़े मामलों को संविधान पीठ को भेजने पर सोमवार तक फैसला करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि वह 8 अगस्त को फैसला कर सकता है. लेकिन अबतक जारी लिस्ट में कोर्ट की संभावित तारीख 12 अगस्त दिख रही है. आठ अगस्त की तारीख अपडेट नहीं की गई है.

दोनों गुटों ने कोर्ट में दी थी ये दलील

इससे पहले बुधवार को कोर्ट में शिवसेना विवाद को लेकर शिंदे और उद्धव दोनों गुटों की ओर से दलीलें दी गई थीं. शिंदे गुट की ओर से कहा गया था कि नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाना विद्रोह या दल बदल नहीं है, यह पार्टी के अंदर का विवाद है. तो वहीं, उद्धव गुट ने कहा था कि शिवसेना के बागी विधायकों के आचरण से साफ है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, इसलिए कानून के मुताबिक सभी अयोग्य हो गए हैं और सदन में हुई सारी कार्यवाही अवैध है. दोनों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट से कहा था कि वह अपने कानूनी सवाल फिर से तय करके स्पष्ट रूप से लिखित तौर पर कोर्ट को दे.

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